Hindi Newsएनसीआर न्यूज़HC refuses to allow conman Sukesh Chandrashekars plea against transfer from Mandoli jail

ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट से किया था एक खास निर्देश देने का अनुरोध

  • चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे मंडोली जेल से स्थानांतरित न किया जाए क्योंकि वह साल 2020 से गाल ब्लेडर स्टोन (पित्ताशय की पथरी) सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है।

Sourabh Jain भाषा, नई दिल्लीFri, 4 Oct 2024 05:01 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अदालत से जेल अधिकारियों को एक खास निर्देश देने का अनुरोध किया था। उसने कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की थी कि उसे मंडोली जेल से किसी अन्य जेल में स्थानांतरित न किया जाए। 

आरोपी ने अपनी मांग के समर्थन में यह दलील दी कि वह विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त है और उसे इलाज के लिए सफदरजंग एवं राम मनोहर लोहिया अस्पतालों में ले जाया जाता है, ऐसे में किसी अन्य जेल में भेजने से उसके इलाज में रुकावट आ सकती है।

सुनवाई के दौरान अदालत इस बात से संतुष्ट दिखी कि वह जो उपचार करा रहा है, वह उसे अन्य जेल परिसरों में भी आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, 'यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता को जो उपचार दिया जा रहा है, वह उसे अन्य जेल परिसरों में आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है, ऐसे इस अदालत को प्रशासनिक कारणों से जरूरी होने पर याचिकाकर्ता को अन्य जेलों में स्थानांतरित न करने के निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती है।'

साथ ही अदालत ने कहा कि हालांकि यदि चंद्रशेखर को इस जेल से किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे तीन दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल कंडिशन रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आरोपी को उसकी शारीरिक बीमारियों के कारण सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पतालों में ले जाया गया, साथ ही जरूरत पड़ने पर अन्य केंद्रों में भी ले जाया गया था।

अदालत ने कहा कि विभिन्न मानसिक बीमारियों से पीड़ित होने की वजह से उसका इलाज बाहरी अस्पतालों में किया गया। साथ ही यह भी बताया गया है कि वह तनाव से पीड़ित है, ऐसे में उसका इलाज मनोचिकित्सक द्वारा भी किया जा रहा है और उसकी वर्तमान स्थिति स्थिर है।

हाई कोर्ट ने कहा, 'हालांकि, केंद्रीय कारागार, तिहाड़ में भी मनोरोग उपचार के लिए ऐसी ही सुविधा उपलब्ध है। इसलिए, जेल प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाले ऐसे निर्देश तब तक नहीं दिए जाने चाहिए जब तक कि जेल प्रशासन की ओर से कोई बाध्यकारी कारण या दुर्भावना न दिखाई दे।'

चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे मंडोली जेल से स्थानांतरित न किया जाए क्योंकि वह साल 2020 से गाल ब्लेडर स्टोन (पित्ताशय की पथरी) सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, और जिसके इलाज के लिए सफदरजंग और आरएमएल अस्पतालों में ले जाया गया था।

दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर के खिलाफ पहले रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके अलावा देश भर में कई मामलों में उसके खिलाफ जांच चल रही है।

चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलोज ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। इन दोनों को पहले दिल्ली पुलिस ने अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। चंद्रशेखर चुनाव आयोग (ईसी) रिश्वत मामले में भी अभियोजन का सामना कर रहा था, जिसमें कथित तौर पर AIADMK नेता टीटीवी दिनाकरन और अन्य शामिल थे।

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