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सोसाइटियों में नियम तोड़ने पर रजिस्ट्री नहीं होगी

गुरुग्राम। कार्यालय संवाददाता। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन की तरफ से लाइसेंस सोसाइटियों में नियम तोड़ने वालों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है।...

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवThu, 18 Feb 2021 03:02 AM
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गुरुग्राम। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन की तरफ से लाइसेंस सोसाइटियों में नियम तोड़ने वालों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। डीटीपी ने जिले के सभी तहसीलदारों को पत्र लिखकर आग्रह किया है। शहर के 15 से अधिक सोसाइटियों के ऐसे मकानों की खरीद फरोख्त पर लगाई जाए, जिनके खिलाफ डीटीपी की तरफ से कार्रवाई की चुकी है, उनकी लिस्ट तहसीलदारों को भेज दी गई है।

इन सोसाइटियों में 32 लोगों को भेजे नोटिस:

डीटीपी प्रवर्तन की तरफ से 15 कॉलोनियों में बिल्डिंग प्लान में उल्लंघन मिला था। इसमें डीएलएफ फेज-1 से 5, साउथ सिटी-1 से 2, सुशांतलोक फेज-1 से 3, मेफिल्ड गार्डन, पालम विहार, मालिबू टाउन समेत कई क्षेत्र शामिल है। इन कॉलोनियों में चार्टड अकाउंटेट कार्यालय, डेंटल क्लीनिक, ब्यूटी पार्लर व गेस्ट हाउस जैसी व्यावसायिक गतिविधि की जा रही थीं। इन लाइसेंसी कालोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों के मद्देनजर कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसमें सोहना रोड स्थित उप्पल साउथ एंड में 10 और पालम विहार कालोनी में 22 संपत्ति मालिकों को यह नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी को सात दिन के भीतर जवाब देना मांगा गया है। निर्धारित समय पर संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

एनओसी के बिना नहीं होगी रजिस्ट्री:

तहसीलदारों को लिखे पत्र में डीटीपी की तरफ से कहा गया है कि लाईसेंस कॉलोनियों में रजिस्ट्री करने से पहले विभाग की एनओसी चेक करें। विभाग द्वारा जारी एनओसी के बिना रजिस्ट्री नहीं की जाए। ऐसा किया जाता है तो संबंधित तहसील के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वालों पर सख्ती बरती जाए।

डीटीपी को क्यों सख्ती बरतनी पड़ी:

मामला फ्लोर एरिया रेसियो से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर डीटीपी का कहना है कि पहले ही जब एफएआर को लेकर उदारता पूर्वक विचार किया जा रहा है तो भी इसका उल्लंघन किया जा रहा है। आवासीय प्लाट और आवासीय क्षेत्रों में लोग और कालोनाईजर फ्लोर एरिया रेसियो (एफएआर) के नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। विवश होकर डीटीपी इंफोर्समेंट की ओर से सीलिंग और तोड़ने की कार्रवाई करनी पड़ रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के निवेदन पर प्रापर्टी को कुछ समय के लिए सीलिंग से हटा दिया जाता है। ताकि वह निर्धारित समय में बदलाव कर लें। इस दौरान वे इंडिपेंडेंट फ्लोर का सेल डीड बनवा लेते है, जिसके कारण उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस तरह नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों को लेकर जिला नगर योजनाकार विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी की है।

दस मकानों पर खरीद-फरोख्त पर लगी रोक:

डीटीपी के अनुसार डीएलएफ फेज-2 में पिछले महीने 10 मकानों पर कार्रवाई थी। मकान मालिकों ने बिल्डिंग प्लान नियमो का उल्लंघन करने पर सीलिंग से लेकर तोड़फोड़ की कार्रवाई थी। इसके बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जिनको लेकर डीटीपी की तरफ से सख्त कदम उठाए गए हैं। डीटीपी ने दस मकानों के खरीद- फरोख्त पर रोकने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा है।

-लाइसेंसी कॉलोनियों में नियम तोड़ने वालों के मकानों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए तहसीलदारों को पत्र लिखा गया है। जिनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, उनकी भी और जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनकी रजिस्ट्री तहसीलों में नहीं होगी। बिल्डिंग प्लान तोड़ने वालो की रजिस्ट्री करने से पहले विभाग की एनओसी चेक किए बिना नहीं करने का आग्रह किया है। जल्द ही सीलिंग अभियान चलाया जाएगा।

-आरएस बाट, डीटीपी प्रवर्तन नगर निगम

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