संपत्ति कर नहीं जमा करवाने वालों को सौ को दिया नोटिस, दस सरकारी विभाग भी शामिल
सोहना नगर परिषद ने वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति कर वसूली शुरू कर दी है। पहले चरण में 100 से अधिक संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें सरकारी विभाग भी शामिल हैं। जो संपत्ति कर सात दिन में...
सोहना। नगर परिषद ने वर्ष 2024-25 का संपत्ति कर वसूली करनी शुरु कर दी हैं। परिषद ने पहले चरण में 100 से अधिक संपत्ति करके नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जमा करवाने के निर्देश दिए है। नोटिस सरकारी विभागों को भी दिया गया है। नगर परिषद ने संपत्ति कर की वसूली करने की कवायद शुरु कर दी है। पहले चरण में 100 से अधिक करदाताओं को नोटिस जारी किए है। जिसमें आम नागरिकों से लेकर सोसाइटी और सरकारी विभाग को भी शामिल है। परिषद ने पहली सूची में सरकारी विभागों को दस नोटिस दिए है। जिसमें सबसे ज्यादा सामान्य बस स्टैंड हरियाणा रोडवेज को 90 लाख 30 हजार 410 रुपये का संपत्ति टेक्ट जमा करने का नोटिस दिया है। सबसे कम जनस्वास्थ्य विभाग को चूंगी नंबर दो पर बना बूस्टिंग स्टेशन का 5564 रुपये का नोटिस दिया है। कोर्ट परिसर को 3 लाख 6 हजार 266 रुपये का नोटिस दिया है। जनस्वास्थ्य विभाग एसडीओ कार्यालय को 28 हजारा 139 रुपये, सिंचाई विभाग 8831 रुपये, जनस्वास्थ्य विभाग का वार्ड-पांच में बना बूस्टिंग स्टेशन को 1 लाख 74 हजार 576 रुपये, वार्ड पांच में ही बना जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी कार्यालय को 1 लाख 31 हजार 814 रुपये, ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम को 6 लाख 67 हजार 819 रुपये शामिल है।
सर्वे की कमियां फिर आई सामने : नगर परिषद प्रशासन को सर्वे के कर्मचारियों द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण संपत्ति कर के नोटिस देने में काफी परेशानियां आ रही है। सर्वे वसूली टीम में शामिल बाबू कुनाल का कहना है कि सर्वे में एक संपत्ति के दो-दो स्थल दिखाएं हुए है। जिससे संपत्ति कर की वसूली के लिए नोटिस बनाने में खामिया पाई जा रही है। जिन्हे दुरुस्त करने में काफी समय लग रहा है।
सात दिन में जमा कराए संपत्ति कर : नगर परिषद द्वारा संपत्ति करके दिए जा रहे जमा करने के नोटिस के आधार के पर सात दिन में जमा करा। सात दिन मे संपत्ति कर जमा न कराने वाले संपत्ति मालिक के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमन में लाई जाएगी। कुछ एजेंसियों ने नप के संपत्ति कर का नोटिस लेने से इंकार किया है। जिन्हे दूसरा नोटिस जल्द ही दिया जाएगा।
संपत्ति कर नोटिस मिलने के साथ ही जमा कराए। किसी प्रकार की कमी को तुरंत काउंटर पर जाकर संपत्ति मालिक ठीक करा सकते है।
सुमन लता,कार्यकारी अधिकारी नप
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