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पॉलीथीन का उपयोग करने पर जब्त होगी रेहड़ी

गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त ने पॉलीथीन के उपयोग पर रोक लगाई है। रेहड़ियों की जब्ती और दुकानों को सील करने की चेतावनी दी गई है। दुकानदारों से अपील की गई है कि वे पॉलीथीन का उपयोग न...

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवWed, 23 Oct 2024 06:04 AM
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गुरुग्राम। मानेसर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि मानेसर निगम क्षेत्र में पॉलीथीन का उपयोग करने वालों की रेहड़ी जब्त होगी। वहीं यदि कोई दुकानदार पॉलीथीन का उपयोग करता हुआ मिला तो दुकान को सील किया जाएगा। रेहड़ियों को ग्रीन बेल्ट, मुख्य सड़क और सर्विस लेन से दूर खड़ी करें। अतिरिक्त आयुक्त ने मंगलवार को मानेसर निगम क्षेत्र में रेहड़ी लगाकर व्यापार करने वालों के साथ बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि रेहड़ी वाले और दुकानदार नगर निगम की मदद कर सकते हैं। इनकी बदौलत ही शहर को साफ रखा जा सकता है। सभी दुकानदार प्रण लें कि आज से अपनी दुकानों पर पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगें। साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि पॉलीथीन सप्लायर और गोदामों का पता भी नगर निगम की टीम को दें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा उन्होंने वहां मौजूद रेहड़ी वालों से कहा कि नगर निगम की ओर से स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, तब तक मुख्य सड़क से दूर रेहड़ी लगाकर अपना व्यापार करें। सड़कों पर रेहड़ी-खोखे लगाने से सड़कों पर अतिक्रमण होता है। अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या शुरू होती है। आमजन को असुविधा होती है। सरकारी जमीन पर किसी को भी अतिक्रमण का अधिकार नहीं है। यदि कोई अतिक्रमण करते हुए पाया गया तो नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम उसपर जुर्माना लगाकर रेहड़ी जब्त करेगी। बता दें कि नगर निगम मानेसर आयुक्त ने निगम क्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त करने की घोषणा की है। इसी कड़ी में अतिरिक्त निगमायुक्त ने मंगलवार को कार्रवाई करने से पहले सभी रेहड़ी व दुकानदारों को बुलाकर उनको पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने के हिदायत दी है। इसके बाद भी अगर कोई पॉलिथीन का उपयोग करता हुआ मिलता है तो उनके खिलाफ रेहड़ी जब्त करने और दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

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