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दो बिल्डरों को दुकानों राशि लौटाने के आदेश

हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने दो बिल्डरों को राशि ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया है। इन पर व्यावसायिक परियोजना का निर्माण न करने का आरोप है। यदि 90 दिन में राशि नहीं लौटाई गई,...

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवThu, 12 Dec 2024 09:09 PM
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गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने दो बिल्डरों को ब्याज सहित राशि रिफंड करने के आदेश जारी किए हैं। इनके ऊपर व्यावसायिक परियोजना का निर्माण नहीं करने का आरोप है। यदि 90 दिन के अंदर राशि वापस नहीं दी जाती है तो कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली के महेंद्र नाथ और आशा नाथ ने सेक्टर-83 स्थित वाटिका आईनेक्स्ट सिटी सेंटर में दुकान बुक करवाई थी। इसके तहत साल 2010 में बिल्डर और खरीदार के बीच करार हुआ था। याचिकाकर्ता ने बिल्डर को 84.62 लाख रुपये सुनिश्चित वापसी के करार के साथ दे दिए। अभी इस परियोजना का कब्जा प्रमाण पत्र नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने जारी नहीं किया है। साल 2018 में बिल्डर ने खरीदार को सुनिश्चित वापसी का भुगतान बंद कर दिया। इसके चलते याचिकाकर्ता ने हरेरा में याचिका दायर करके जमा राशि, ब्याज और सुनिश्चित राशि की मांग रखी।

मामले की सुनवाई हरेरा सदस्य अशोक सांगवान ने की। सांगवान ने बिल्डर को आदेश दिए कि याचिकाकर्ता को 11.10 प्रतिशत सालाना के हिसाब से मुआवजा राशि दे। सुनिश्चित वापसी की एवज में दी गई राशि को इस राशि में से काट लिया जाए। न्यू पालम विहार निवासी स्वीनो येप रहमान ने हरेरा में याचिका दायर की कि उसने रहेजा लिमिटेड के सेक्टर-84 स्थित रहेजा ट्रिनिटी में दुकान खरीदी थी। इसकी एवज में 4.47 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अब तक उसने दुकान का कब्जा नहीं दिया है। हरेरा ने इस राशि को 90 दिन के अंदर ब्याज सहित वापस लौटाने के आदेश बिल्डर को जारी किए हैं।

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