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चालान की राशि 90 दिन में न भरी तो जब्त होगा वाहन

गुरुग्राम में, ट्रैफिक पुलिस अब 90 दिन में चालान की राशि नहीं भरने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरतेगी। डीसीपी ट्रैफिक ने सभी निरीक्षकों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चालान का भुगतान नहीं करने वाले...

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवThu, 30 Jan 2025 08:38 PM
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चालान की राशि 90 दिन में न भरी तो जब्त होगा वाहन

गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। चालान की राशि 90 दिन में नहीं भरने वालों पर अब ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्ती बरती जाएगी। ऐसे वाहन चालकों की पहचान करने के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। वाहन भी जब्त किया जा सकता है। गुरुवार को डीसीपी ट्रैफिक विरेंद्र विज ने सभी निरीक्षक और जोनल अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस रोजाना दो हजार के लगभग ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान काटकर कार्रवाई करती है। हजारों वाहन चालक चालान कटने के बाद भी जुर्माना नहीं भरते हैं। ऐसे चालकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक विरेंद्र विज ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर जिस भी वाहन चालकों का चालान किया गया हैं, उन चालानों का भुगतान 90 दिनों के अंदर करना जरूरी है। दोबारा वाहन जांच के दौरान 90 दिनों की समय अवधि के बाद भी चालान का भुगतान बकाया मिलता है तो वाहन 167(8) मोटर व्हीकल के तहत पुलिस वाहन जब्त कर सकती है। सभी बकाया चालान का भुगतान दस फरवरी तक किया जा सकता है।

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