Hindi Newsएनसीआर न्यूज़गुड़गांवGurugram School Murder Case Trial of Accused Continues with 18 Witnesses Testified

निजी स्कूल में बच्चे की हत्या मामले में 18 की गवाही पूरी

गुरुग्राम के भोंडसी स्थित एक निजी स्कूल में प्रिंस की हत्या के मामले में आरोपी के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। सीबीआई ने 18 गवाहों की गवाही ली है, जिनमें स्कूल के शिक्षक शामिल हैं। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को...

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवThu, 21 Nov 2024 11:25 PM
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गुरुग्राम। भोंडसी में स्थित निजी स्कूल में प्रिंस की हत्या मामले में आरोपी के खिलाफ गुरुग्राम के सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के दौरान सीबीआई अब तक 18 लोगों की गवाही करवा चुकी है। इनमें सीबीआई के फोरेसिंक टीम के एक्सपर्ट के साथ-साथ स्कूल के शिक्षक शामिल है। अभी स्कूल के शिक्षक और स्टॉफ की गवाही चल रही है। इस मामले में अगली सुनवाई गुरुग्राम सेशन कोर्ट में 11 दिसंबर को होगी। जबकि निजी स्कूल में बच्चे की हत्या करने वाला आरोपी अभी जमानत पर है। हर सुनवाई के दौरान वह कोर्ट में मौजूद रहता है। बता दे कि कोर्ट आरोपी को व्यस्क मानकर ट्रायल कर रही है। पुलिसकर्मियों पर मामला चले या नहीं फैसला सुरक्षित

प्रिंस हत्याकांड मामले में जांच के दौरान लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मियों मामला चलाने के लिए सीबीआई के हरियाणा सरकार से अनुमति मांगी थी,लेकिन सरकार की तरफ से मामला चलाने की अनुमति नहीं दी थी। इस पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है। 19 नवंबर को हाईकोर्ट ने इसपर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट जल्द ही इस पर अपना फैसला सुना सकता है।

2017 में हुई थी हत्या

बता दे कि साल 2017 सितंबर भोंडसी स्थित निजी स्कूल में पढ़ाई करने गए प्रिंस की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले की जांच करते हुए स्कूल में ही काम करने वाले बस कंडक्टर से पूछताछ करने के बाद देर रात उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। पीड़ित परिवार की तरफ से गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इस पर हरियाणा सरकार ने सीबीआई को मामले की जांच करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सीबीआई की टीम ने जांच करते हुए स्कूल में ही 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाले छात्र को गिरफ्तार किया था। छात्र उस दौरान नाबालिग था और वह 12वीं कक्षा का छात्र था। सीबीआई ने किशोर न्याय बोर्ड में छात्र को पेश किया था और मामले की जांच करने के बाद बाल सुधार ग्रह भेज दिया गया था।

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