निगम ईको ग्रीन का करार समाप्त करने के लिए दोबारा ³नोटिस देगा
गुरुग्राम नगर निगम ने ईको ग्रीन कंपनी के करार को रद्द करने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब नगर निगम अगले सप्ताह कंपनी को प्राथमिक नोटिस जारी करेगा। ईको ग्रीन ने कार्य...
गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब नगर निगम की तरफ से दोबारा से ईको ग्रीन कंपनी को करार रद्द करने का नोटिस दिया जाएगा। इसको लेकर निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले सप्ताह कंपनी को प्राथमिक नोटिस जारी करके अगले दो माह में कंपनी का करार दोबारा से रद्द किया जाएगा। हालांकि ईको ग्रीन कंपनी ने कार्य को दोबारा शुरू करने के लिए अपनी कार्य योजना भी निगम को दी थी, लेकिन निगम अधिकारियों ने उसे एक बार के लिए नकार दिया है और कंपनी को दोबारा से नियमों के अनुसार करार रद्द करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। ऐसे में अब यह भी साफा हो गया है कि कूड़ा उठाने का काम अब जो एजेंसियां कर रही है, फिलहाल वही शहर से कूड़ा उठाने का काम जारी रखेंगी।
बता दें कि 14 जून को निगम ने जैसे ही ईको ग्रीन कंपनी को करार रद्द करने का नोटिस जारी किया तो उसके साथ ही कंपनी ने हाई कोर्ट में नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने निगम द्वारा कंपनी पर कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगाई थी। इसके बाद निगम द्वारा नई एजेंसियों को दिए जाने वाले टेंडर पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी थी। 12 नवंबर को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कंपनी के करार को निगम द्वारा रद्द करने की प्रक्रिया को गलत माना और उसे रद्द कर दिया। अदालत ने जारी आदेश में यह भी कहा कि अगर निगम को सच में कंपनी का करार रद्द करना है तो इसकी प्रक्रिया को दोबारा अपनाना होगा। इसी को लेकर अब निगम ने कंपनी के करार को रद्द करने के लिए दोबारा से प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम ने नोटिस तैयार कर कानूनी विंग को भेज दिया है। अब कानूनी विंग द्वारा नियमों के अनुसार नोटिस तैयार करके कंपनी को अगले सप्ताह देने की तैयारी है।
जल्द बाजी में निगम ने कंपनी का कर दिया था करार समाप्त
हरियाणा सरकार ने जनवरी 2024 में ईको ग्रीन कंपनी को करार रद्द करने के लिए प्राथमिक नोटिस जारी किया था। इसके बाद से कंपनी के बिलों का भुगतान नहीं होने और टीपिंग फीस के रेट को लेकर कंपनी और निगम अधिकारियों के बीच खींचतान शुरू हो गई थी। इसके बाद हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने इस मामले दखल करते हुए बिना नियमों को देखे ही 14 जून को ईको ग्रीन कंपनी के साथ करार को रद्द करने का नोटिस जारी करने की अनुमति दे दी। निगम ने आधी रात को कंपनी के करार को रद्द करने का नोटिस जारी कर दिया था। कंपनी के करार को रद्द करने के साथ ही सरकार ने गुरुग्राम में कूड़े का आपातकाल लागू कर दिया था।
टीपिंग फीस को लेकर शुरू हुई थी खींचतान
करार के अनुसार नगर निगम को ईको ग्रीन कंपनी को तब तक एक हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से भुगतान करना था, जब तक कंपनी की तरफ से बंधवाड़ी में कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र नहीं लगाती है। इसके बाद निगम अधिकारियों ने 2023 में ही कंपनी को एक हजार की बजाय 333 रुपये प्रति टन के हिसाब से भुगतान करना शुरू कर दिया। कंपनी ने इसका विरोध किया और दो से तीन बार काम को बंद कर हड़ताल पर भी कंपनी के कर्मचारी चले गए थे। इसके बाद लगातार निगम अधिकारियों ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी।
दो एजेंसियां कूड़ा उठाने का कर रही है काम
निगम ने ईको ग्रीन कंपनी के करार को रद्द करने के साथ ही घरों से कूड़ा उठाने के लिए बिमलराज कंपनी को एक साल के लिए टेंडर दिया जा चुका है। कंपनी शहर में काम भी कर रही है। वहीं कूड़ाघरों से कूड़ा उठाकर बंधवाड़ी तक पहुंचाने के लिए निगम ने एसके ट्रैडिंग कंपनी को दो माह पहले ही टेंडर दिया है। यह दोनों ही एजेंसियां शहर में काम करने में लगी हुई है।
कंपनी को करार समाप्त करने के लिए दोबारा से प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। करार रद्द करने के नोटिस प्रक्रिया में है। जल्द ही कंपनी को करार रद्द का नोटिस दिया जाएगा।
- अखिलेश यादव, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, गुरुग्राम।
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