Hindi Newsएनसीआर न्यूज़गुड़गांवGurugram Court Sentences 24-Year-Old Sahil to Life Imprisonment for Murder

अनाज मंडी में हत्या करने के दोषी को उमक्रैद

गुरुग्राम के पटौदी की अनाज मंडी में 24 वर्षीय साहिल को हत्या का दोषी पाया गया। अदालत ने उसे उम्र कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मृतक गौरव की पहचान उसके पिता की शिकायत के बाद हुई, जिसने...

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवThu, 24 Oct 2024 10:30 PM
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गुरुग्राम। पटौदी की अनाज मंडी में युवक की हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मोना सिंह की अदालत ने 24 वर्षीय साहिल निवासी हेलीमंडी, पटौदी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 21 जनवरी 2020 में गांव जाटौली अनाज मंडी में एक युवक के मृत अवस्था में पड़े होने की जानकारी पुलिस को मिली। मृतक की पहचान गौरव निवासी हेलीमंडी, पटौदी (गुरुग्राम) के रूप में हुई। मृतक के पिता ने पुलिस टीम को शिकायत के माध्यम से बतलाया कि उनक बेटा बाइक लेकर गया था,जिसके बाद वह वापस नहीं आया। बेटे को आखिरी बार एक हेलीमंडी में लड़के के साथ देखा गया था। पटौदी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच करते हुए पुलिस ने 24 वर्षीय साहिल निवासी हेलीमंडी, पटौदी (गुरुग्राम) को गिरफ्तार किया।

अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरांत अभियोग में आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए गए। गुरुग्राम पुलिस ने अभियोग में आरोपी के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मोना सिंह की कोर्ट ने पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया देते हुए धारा 302 आईपीसी के तहत तहत उम्र कैद व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा व शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष की कैद व 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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