झपटमारी के दो आरोपी दोषी करार,पांच-पांच साल की सजा
गुरुग्राम की अदालत ने झपटमारी के मामले में अजय रोहिल्ला और हर्ष मलिक को दोषी करार दिया है। दोनों को 5 साल की कैद और 25,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। यह मामला मार्च 2020 में सेक्टर-5 थाना क्षेत्र...

गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पुनीत सहगल की अदालत ने झपटमारी के मामले में सुनवाई करते हुए अजय रोहिल्ला निवासी नई आबादी,दिल्ली व हर्ष मलिक निवासी गांव मसूदपुर,दिल्ली को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों पांच-पांच साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मार्च 2020 में सेक्टर-पांच थाना इलाके में जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल फोन छीनने की शिकायत मिली थी। इस पर टीम ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए दिल्ली निवासी अजय रोहिल्ला निवासी व हर्ष मलिक दिल्ली को गिरफ्तार किया। भियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने उपरांत मामले की तफ्तीश बहुत ही गहनता से की गई।
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए गए तथा उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पुनीत सहगल की अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अदालत ने धारा 379ए/34 आईपीसी के तहत 05 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) व 25 हजार रुपए जुर्माना व धारा 506/34 आईपीसी के तहत 01 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है।
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