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होटल में बिना जानकारी के 40 विदेशी ठहराने पर मुकदमा दर्ज

गुरुग्राम में भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। एक गेस्ट हाउस में 40 से ज्यादा विदेशी नागरिक मिले, जो इलाज के लिए मॉरीशस से आए थे। संचालक के खिलाफ फोरेनर्स एक्ट के तहत...

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवSun, 11 May 2025 12:06 AM
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होटल में बिना जानकारी के 40 विदेशी ठहराने पर मुकदमा दर्ज

गुरुग्राम। भारत-पाकिस्तान के बीच हुए तनाव को देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है। शहर के होटल, पीजी और गेस्ट हाउस में जांच की जा रही है। शुक्रवार को जांच के दौरान एक गेस्ट हाउस में 40 से ज्यादा विदेशी नागरिक मिले। पुलिस को जानकारी नहीं देने पर संचालक के खिलाफ सेक्टर-40 थाने में फोरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक सभी विदेशी नागरिक गुरुग्राम में इलाज करवाने के लिए मॉरीशस आए हुए हैं। जांच के दौरान इनके पास वैध वीजा और पासपोर्ट मिला। इनको होटल में ठहराने के बारे में सी-फार्म भरकर पुलिस को जानकारी नहीं देने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की है।

शुक्रवार रात को सेक्टर-40 थाने में तैनात पुलिसकर्मी को सूचना मिली कि सेक्टर-31 स्थित ओमका मेडिकल गेस्ट हाउस में कई विदेशी नागरिक रूके हुए है। गेस्ट हाउस संचालक की तरफ से पुलिस को जानकारी भी नहीं दी गई। ऐसे में पुलिस टीम जांच करने के लिए गेस्ट हाउस में पहुंची। गेस्ट हाउस के रजिस्टर की जांच करने पर सामने आया कि 40 से ज्यादा मॉरीशस के विदेशी नागरिकों रुके हुए हैं। जांच में सामने आया कि सभी मॉरीशस के रहने वाले हैं और बीते कई दिनों इलाज कराने के लिए गुरुग्राम आए हुए है। पुलिस ने सभी विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट और वीजा की भी जांच की गई,सभी के दस्तावेज पूरे और सही मिले। गेस्ट हाउस संचालक के द्वारा सी-फार्म भरकर पुलिस को सूचना नहीं देने पर बड़ी लापरवाही बरती है। ऐसे में पुलिस ने संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि जिले की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि विदेशी नागरिकों के बारे में पुलिस को जानकारी मिले। बीते साल और इस साल भी दस से ज्यादा संचालकों के खिलाफ जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई की गई है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। मॉरीशस से इलाज के लिए आए हैं ये विदेशी नागरिक ये सभी विदेशी मॉरीशस से इलाज के लिए भारत आए हैं। इनमें केशव बालकिशन, दीक्षा बाल किशन, बीबी जरीन लटोना, बीबी नाजलाई लुखो, अली नदीम लुखो, जरा जमालखान, धर्मेंद्र दुबरा, डीमोटी दुबरा, पुजा देवी दुबरा जालिम, महमूद रिसाद खुदाबक्श, बीब रोजईदा खुदा बक्श, अब्दुल अजाद खुदा, बीबी रिजोनिदिया और बीबी जुलेखा जेन्डु आदि आए हैं। सत्यापन के दिए थे निर्देश शुक्रवार को ही जिलाधीश अजय कुमार ने वर्तमान स्थिति में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, मकान मालिकों, कार्यालयों को निर्देश जारी किए थे। उन्हें रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक आगंतुक व किरायेदार का रिकार्ड रखने का निर्देश दिया गया था। साथ ही उनके पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी रिकार्ड में रखने के लिए कहा गया था। सी-फार्म भरकर पुलिस को जानकारी देना जरूरी जिले में एक हजार से ज्यादा छोटे-बड़े होटल और गेस्ट हाउस है। यहां पर काफी विदेशी नागरिक रुकते हैं। ज्यादातर गुरुग्राम में विदेश से लोग विभिन्न बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आते है। ऐसे में यहां पर कई महीनों तक विदेशी नागरिक गेस्ट हाउस,होटल और किराए पर मकान लेकर रहते है। विदेशी नागरिक के बारे में सी-फार्म भरकर पुलिस को जानकारी देनी होती है।

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