युवती से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
जिला जज की अदालत नेे युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश दिए। आरोपी टेलर मास्टर प्रिंस सिंह है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा ने बताया कि लोनी थाने में...
गाजियाबाद। जिला जज की अदालत ने युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश दिए। आरोपी टेलर मास्टर प्रिंस सिंह है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा ने बताया कि लोनी थाने में पीडि़ता ने 20 जून 2019 को मुकदमा कराया था। पीड़िता कुछ माह पहले कपड़े सिलवाने के लिए माता के साथ टेलर की दुकान पर गई थी। आरोप है कि फोन नंबर लेने के बाद आरोपी प्रिंस उसे कपड़े लेने के लिए घर के पास बुलवाया। अकेली पाकर वह उसे कमरे में खींच कर नशीला कोल्ड ड्रिंक पिला दिया। बहोश होने के बाद उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लीन बीडियो बना ली। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया था। गभर्वती होने पर उसने अपनी मां से शिकायत की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को डासना जेल भेज दिया था।
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