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दुकानों का बिजली-पानी बंद करने पर मुकदमा

- इंदिरापुरम के हर्षा सिटी मॉल का मामला ट्रांस हिंडन, वरिष्ठ संवाददाता। इंदिरापुरम थानाक्षेत्र

Newswrap हिन्दुस्तान, गाज़ियाबादSun, 23 Feb 2025 07:15 PM
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दुकानों का बिजली-पानी बंद करने पर मुकदमा

- इंदिरापुरम के हर्षा सिटी मॉल का मामला ट्रांस हिंडन, वरिष्ठ संवाददाता। इंदिरापुरम थानाक्षेत्र के हर्षा सिटी मॉल में पांच दिन से दुकानों के बिजली व पानी के कनेक्शन कटे हुए हैं। आरोप है कि विकासकर्ता ने आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बिजली-पानी बंद कर दिया और बॉउंसरों से धमकी दिलवाई। व्यापारियों की शिकायत पर इंदिरापुरम थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

शक्तिखंड दो स्थित हर्षा सिटी मॉल में करीब 150 दुकाने हैं, जिनमें से 70 दुकानों में कारोबार चल रहा है। हर्षा सिटी मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव दीक्षित का कहना है कि विकासकर्ता बार-बार मॉल का मेंटेनेंस छोड़ देते हैं। इसीलिए व्यापारियों ने एसोसिएशन बनाकर इसका रखरखाव शुरू किया। 19 फरवरी को अचानक सभी दुकानों का बिजली व पानी कनेक्शन काट दिया। विरोध करने पर बॉउंसरों से धमकी दिलवाई। पांच दिन से लगातार पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। बिजली पानी न होने से रोजाना लाखों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। सचिव प्रदीप सचदेवा का कहना है कि विकासकर्ता मेंटेनेंस चार्ज मांगते हैं, जबकि रेरा का स्पष्ट आदेश है कि पूर्णता प्रमाण-पत्र के बिना मेंटेनेंस चार्ज नहीं ले सकते। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि बिजली व पानी आवश्यक वस्तुओं में आते हैं। इनके कनेक्शन काटने पर विकासकर्ता हरीष कथूरी, सुमित कथूरिया, जसपाल रावत व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कनेक्शन जल्द नहीं जोड़े गए तो अधिनियम के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विकासकर्ता हरीष कथूरिया का कहना है कि सेल डीड में स्पष्ट लिखा है कि मेंटेनेंस चार्ज नहीं देने पर बिजली व पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। मॉल में गलत तरीके से एसोसिएशन बनाकर किसी भी तरह के व्यय का भुगतान नहीं किया जा रहा।

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