गैर इरादतन हत्या के मामले में मां-बेटे को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई
- मोदीनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 की है घटना - मकान खाली
- मोदीनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 की है घटना - मकान खाली करने को लेकर विवाद में दोनों मां बेटे ने मकान के ऊपर से नीचे खड़े लोगों पर ईट फेंक दिया जा,एक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी
गाजियाबाद, संवाददाता। जिला जज की कोर्ट ने मोदीनगर थाना क्षेत्र में हुए गैर इरादतन हत्या के दोषी मां-बेटे को तीन साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियुक्तों पर ईट फेंककर गैर इरादतन हत्या करने का मामला सिद्ध हुआ।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मोदीनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में यह घटना घटी थी। यहां के एक मोहल्ले में रहने वाले चंद्रमोहन शर्मा अपनी पत्नी सोनिया शर्मा के साथ नौ जुलाई 2017 को अपनी बहन राधा के घर मोदीनगर आया था। बहन के मकान के ऊपर वाले फ्लोर पर किराएदार हरीश और उसकी मां कमला रहती थी। उसकी बहन राधा का उनके साथ मकान खाली करने को लेकर विवाद हो गया था। जिसके बाद हरीश और उसकी मां ने मकान के ऊपर से ईंट फेंकना शुरू कर दिया जिसमें चंद्रमोहन शर्मा,उसकी पत्नी सोनिया शर्मा और बहन राधा शर्मा को चोटें आई थी।सोनिया शर्मा को गंभीर चोटें आने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।11 जुलाई को उपचार के दौरान सोनिया शर्मा की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसके पति चंद्रमोहन शर्मा ने हरीश और उसकी मां कमला के खिलाफ मोदीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद से दोनों जेल में थे।इस मामले की अंतिम सुनवाई जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर हरीश और उसकी मां कमला को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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