ब्याज सहित रकम लौटाने का आदेश
गाजियाबाद में, जिला उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने जीडीए को उपभोक्ता ब्रजलाल ग्रोवर को उसकी राशि लौटाने का आदेश दिया है। ब्रजलाल ने 2014 में भूखंड के लिए 2.94 लाख रुपये जमा किए थे, लेकिन अतिक्रमण के...
गाजियाबाद। अतिक्रमण की शिकायत पर कार्रवाई न करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन ने जीडीए को उपभोक्ता की राशि वापस लौटाने का आदेश दिया है। जीडीए को अक्तूबर 2017 से मूल राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाकर उपभोक्ता को देनी होगी। दिलशाद गार्डन दिल्ली निवासी ब्रजलाल ग्रोवर ने प्रताप विहार में भूखंड का आवंटन पाने के लिए सितंबर 2014 को 2.94 लाख रुपये के डिमांट ड्राफ्ट जमा किए। ब्रजलाल भूखंड पर निर्माण करवाने पहुंचे लेकिन भूखंड की तरफ आसपास के लोगों द्वारा खिड़किया और छज्जे निकालने के कारण भूखंड पर निर्माण कार्य नहीं हो सका, जिसके बाद ब्रजलाल ने जीडीए से शिकायत की। जीडीए की तरफ से अतिक्रमण नहीं हटाने पर भूखंड पर निर्माण नहीं किया जा सका। जीडीए की तरफ से बकाया राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया और आवंटन निरस्त करने की बात कही, जिसके बाद ब्रजलाल ग्रोवर ने उपभोक्ता आयोग से शिकायत की।
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