Hindi Newsएनसीआर न्यूज़गाज़ियाबादBuilder Fined 49 000 for Refund Delay in Ghaziabad Consumer Dispute

बिल्डर पर 49 हजार का जुर्माना लगाया

गाजियाबाद में उपभोक्ता विवाद आयोग ने एक बिल्डर पर 49 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता पूनम गुप्ता ने 2019 में फ्लैट बुक किया था, लेकिन बिल्डर ने कीमत बढ़ा दी। शिकायत पर 45 दिन में राशि लौटाने...

Newswrap हिन्दुस्तान, गाज़ियाबादFri, 11 Oct 2024 04:46 PM
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गाजियाबाद। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन ने बिल्डर पर 49 हजार का जुर्माना लगाया है। 45 दिन के अंदर यह राशि उपभोक्ता को देने का आदेश दिया गया है। तय समय पर राशि नहीं देने पर कुल राशि पर आठ प्रतिषत वार्षिक ब्याज का आदेश दिया गया है। इसके अलावा मानसिक छतिपूर्ति के लिए पांच हजार रुपये अतिरिक्त भी उपभोक्ता को देने होंगे। दिल्ली गेट गाजियाबाद निवासी पूनम गुप्ता ने दिल्ली स्थित शॉन रियलटैक प्राईवेट लिमिटेड बिल्डर से अक्तूबर 2019 को एक फ्लैट बुक किया था। बिल्डर को बुकिंग राशि के तौर पर 49 हजार रुपये दिए, लेकिन बिल्डर ने फ्लैट की कीमत बढ़ा दी। पूनम ने बढ़ी हुई राशि से फ्लैट लेने से इंकार करते हुए अपनी बुकिंग राशि वापस मांगी लेकिन बिल्डर ने देने से इंकार कर दिया। पूनम ने नवबर 2022 को आयोग से शिकायत की।

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