गाजियाबाद पुलिस ने यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ दर्ज किया केस, क्या हैं आरोप?
डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरि एकबार फिर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। साइबर क्राइम थाने में उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। यति नरसिंहानंद गिरि पर क्या लगाए गए हैं आरोप जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...
डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ साइबर थाना पुलिस ने धार्मिक विद्वेष फैलाने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक यति नरसिंहानंद ने पूर्व प्रस्तावित धर्म संसद के प्रचार-प्रसार के लिए एक वेबसाइट के जरिये दूसरे धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें कहीं और आक्रोश फैलाने वाले तथ्य रखे। पहले से कई केस यति नरसिंहानंद के खिलाफ चल रहे हैं। यह यति नरसिंहानंद के खिलाफ 25वां मुकदमा है।
उपनिरीक्षक ध्रुव नारायण ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें सूचना मिली कि वर्ल्ड रिलीजियश कन्वेंशन नाम की वेबसाइट का इस्तेमाल करके दूसरे समुदाय के लोगों के विरुद्ध धार्मिक भावना भड़काने का काम किया जा रहा है। इस वेबसाइट में धर्म विशेष को खतरा बताते हुए उसके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं।
इस वेबसाइट द्वारा 17 से 21 दिसंबर को शिव शक्ति धाम में पूर्व प्रस्तावित विश्व धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किए जाने का प्रावधान किया गया। उपनिरीक्षक ध्रुव नारायण के मुताबिक यह वेबसाइट श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि की तरफ से बनाई गई है और इस वेबसाइट की सामग्री से धर्म विशेष के विरुद्ध विद्वेष फैलाया जा रहा है। इस कृत्य से समाज में शांति, कानून व्यवस्था और सौहार्द बिगड़ने की पूर्ण आशंका है।
एडीसीपी क्राइम सच्चिदानंद ने बताया कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के खिलाफ समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाला कार्य करने, भारत की अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी देने तथा जानबूझकर किसी धर्म और उससे जुड़ी चीजों को ठेस पहुंचाने या अपमानित करने की धाराओं में केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है।
इससे पहले यति नरसिंहानंद के खिलाफ दिल्ली, हरिद्वार और गाजियाबाद में कुल 24 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 20 मामलों में अदालत में आरोप-पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। सभी मामले भड़काऊ भाषण देने, आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं से संबंधित हैं। जिन 20 मामलों में यति नरसिंहानंद के खिलाफ आरोप-पत्र तैयार किया गया है, उनमें 23 सितंबर 2024 को दिया भड़काऊ भाषण का मामला भी शामिल है।