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गाजियाबाद नगर निगम की पार्षद का निर्वाचन रद्द, रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

गाजियाबाद की एक अदालत ने एक निगम पार्षद के निर्वाचन को निरस्त कर दिया है। अदालत ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।

Subodh Kumar Mishra भाषा, गाजियाबादFri, 31 Jan 2025 07:48 PM
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गाजियाबाद नगर निगम की पार्षद का निर्वाचन रद्द, रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

गाजियाबाद की एक अदालत ने एक निगम पार्षद के निर्वाचन को निरस्त कर दिया है। अदालत ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) विपिन त्यागी ने शुक्रवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश इंदु द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को वार्ड संख्या 35 (अकबरपुर-बेहरामपुर) से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्षद चुनी गईं ऋतु चौधरी के चुनाव को निरस्त घोषित कर दिया।

उन्होंने बताया कि अदालत ने यह आदेश पिंटू सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर दिया। उन्होंने बताया कि सिंह भी 2023 में हुए नगर निगम चुनाव में अकबरपुर-बेहरामपुर वार्ड से उम्मीदवार थे और वह केवल 23 वोट से चुनाव हार गए थे।

त्यागी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में संपत्ति का ब्योरा छुपाने समेत कई आरोप लगाए थे, जो सही पाए गए। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 35 का चुनाव दोबारा कराया जाएगा। इसके लिए तिथि की घोषणा जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे।

त्यागी ने बताया कि अदालत ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।

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