सम-विषम फॉर्मुला के आधार पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेगा बाजार
फरीदाबाद। राज्य सरकार ने लॉक डाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है।
फरीदाबाद। राज्य सरकार ने लॉक डाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। इस लॉक डाउन में राज्य सरकार ने व्यापरियों को बड़ी राहत देते हुए सम-विषम फॉर्मूला के आधार पर बाजार में सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। इसी तरह गली मुहल्ले में जो दुकान अकेली हैं, वे दुकानें दिन के समय खुली रहेंगी। हालांकि रात्रि कफ्र्यु वाले इलाकों में रात के वक्त ये दुकानें बंद रहेंगी। शहर में अभी मॉल्स नहीं खुल सकेंगे। सरकार के इस कदम से व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई है। व्यापार मंडल का कहना है कि सोमवार से नए लॉक डाउन के दिशानिर्देशों के मुताबिक सोमवार को बाजार सम-विषम फॉर्मूला के आधार पर खोले जाएंगे।
12 बजे के बाद नहीं खोली जाएंगी दुकानें
सम-विषम फॉर्मूला के तहत बाजार की सभी दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जाएंगी। इसके बाद सभी दुकानदारों को नियमों का पालन करना होगा। अन्यथा उन्हें 12 बजे के बाद लॉक डाउन का पूरी तरह पालन करना होगा। लंबे समय से व्यापारी वर्ग बाजार को सम-विषम फॉर्मूला के आधार पर खोलने की मांग कर रहा था। दरअसल, लॉक डाउन लगने के बाद से मध्यम वर्गीय दुकानदारों की हालत खस्त हो गई थी। व्यापारियों का कहना है कि सरकार के इस कदम से जहां लॉक डाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा। वहीं दुकानें खुलने से किराएगी की अदायगी व कर्मचारियों की तनख्वाह निकालना आसान हो जाएगा। अब तक दुकानदार लॉक डाउन में बाजार बंद होने के कारण आर्थिक संकट से घिर गए थे। उनका कहना था कि उनकी दुकानों में लाखों रुपये का सामान खराब होने के कगार पर है। ऐसे में उन्हें सम-विषम आधार पर दुकानें खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।
फरीदाबाद के बाजारों में सम-विषम फॉर्मूला लागू होना संभव नहीं
व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भाटिया ने लॉक डाउन बढ़ाए जाने के साथ निर्धारित समय व सम-विषम फॉर्मूला के साथ बाजार खोलने का स्वागत किया है, साथ ही उनका कहना है कि फरीबाद शहर में सेक्टरों के बाजारा को छोड़कर जवाहर कॉलोनी, पर्वतीय कॉलोनी, एक नंबर, दो नंबर, पांच नंबर, सरायख्वाजा समेत विभिन्न शहरों में सम-विषम फॉर्मूला लागू होना संभव नहीं है। यहां दुकानों के नंबर नहीं हैं। ऐसे में सम-विषम की बजाय दाया व बायां बाजार खोले जाने की व्यवस्था लागू की जाए, ताकि नियमों का पूरी तरह पालन किया जा सके।
व्यापारियों ने जताया आभार
हरियाणा व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष राम जुनेजा, हरियाणा व्यापार मंडल के बल्लभगढ़ प्रधान प्रेम खट्टर, सेक्टर-7 मार्केट के प्रधान वासुदेव अरोड़ा व हरियाणा व्यापार मंडल ओल्ड फरीदाबाद के प्रधान नीरज मिगलानी व हरियाणा व्यापार मंडल 5 के प्रदेश सचिव बलजीत सिंह, स्पेयर पाट्र्स मार्केट नंबर एक के प्रधान सागर दुआ, तिकौना पार्क मार्केट के प्रधान देवेंद्र रतरा समेत व्यापार मंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा व जिला उपायुक्त का इस कदम के लिए आभार जताया है।
-जारी एसओपी के नियमों की सुनिश्चित की जाए अनुपालना : उपायुक्त नरेश नरवाल
पलवल
उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेश नरवाल ने बताया कि हरियाणा राज्य कार्यकारी समिति के चेयरपर्सन एवं मुख्य सचिव विजय वर्धन ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को आगामी 31 मई 2021 सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। गत 2 व 9 मई को पारित किए गए आदेशानुसार ही लॉकडाउन जारी रहेगा। लागू किए गए नए नियमानुसार प्रदेश में मॉल खोलने की इजाजत नहीं है।
उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि बाजारों से बाहर की दुकानें दिन में नाइट कफ्र्यू से पहले खुल सकेंगी और बाजारों में सम-विषम फॉर्मूले के अनुसार दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोला जा सकेगा। उपायुक्त ने बताया कि जिला में आमजन की सुविधा को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, फेस्क मास्क आदि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों की कड़ाई से अनुपालना करनी होगी।
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