Hindi Newsएनसीआर न्यूज़फरीदाबादSection 144 applied in view of Haryana School Education Board examinations

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू

नूंह जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने 19 जनवरी से शुरू होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की कम्पार्टमेंट व अतिरिक्त विषय कि...

Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबादMon, 18 Jan 2021 11:30 PM
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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू

नूंह। जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने 19 जनवरी से शुरू होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की कम्पार्टमेंट व अतिरिक्त विषय कि 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है। ये आदेश 19 जनवरी से प्रभावी होगें। जिलाधीश ने दण्ड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 लागू करते हुए आदेश जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र की 200 मीटर परिधि में घातक हथियार, आग्रेय अस्त्र, विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्_ा होने पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें परीक्षा की अवधि के दौरान बंद रहेगी। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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