शीतकालीन अवकाश में नहीं खुलेंगे निजी स्कूल
शीकतालीन अवकाश के दौरान निजी स्कूलों को कोई राहत नहीं मिलेगी। स्कूलों में निर्धारित दिनों तक पढ़ाई का शेड्यूल पूरा नहीं होने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में डाली गई निजी स्कूलों की याचिका पर शिक्षा...
शीकतालीन अवकाश के दौरान निजी स्कूलों को कोई राहत नहीं मिलेगी। स्कूलों में निर्धारित दिनों तक पढ़ाई का शेड्यूल पूरा नहीं होने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में डाली गई निजी स्कूलों की याचिका पर शिक्षा निदेशालय ने ये जवाब दिया है। वहीं स्पष्ट किया है कि याचिका बगैर ठोस कारण के साथ दायर की है। ऐसे में कोर्ट में मामला पहुंचने से राहत मिलने की आस लगाए बैठे स्कूलों को झटका लगा है।
गौरतलब है कि प्रदेश में 25 दिसंबर से आठ जनवरी तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। इसके बाद फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूलों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें गुरमीत राम रहीम मामले के बाद स्कूलों में हुई छुट्टियों के चलते इन 220 दिन पढ़ाई नहीं होने का हवाला देते हुए छुट्टियां रद्द करने की मांग की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को मामले पर जवाब देने के आदेश दिए थे।
234 शैक्षिक दिवस होने का हवाला
निदेशालय की ओर से जारी स्पष्टीकरण के मुताबिक सरकारी, ऐडेड और निजी स्कूलों के कैलेंडर के मुताबिक स्कूलों में 234 शैक्षिक दिवस पड़ते हैं। इनमें 45 दिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश, 11 दिन दूसरे शनिवार, 46 दिन रविवार, 25 दिन राजपत्रित अवकाश और चार दिन सामान्य अवकाश शामिल हैं। ऐसे में निदेशालय ने स्कूल खोलने की इजाजत देने की याचिका को खारिज कर दिया है।
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