मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
फरीदाबाद में डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। आरोपी, जो पीड़िता का पड़ोसी था, बच्ची को खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और वारदात को अंजाम दिया। न्यायालय ने उसे...
फरीदाबाद। डेढ़ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को सेक्टर-12 स्थित अतरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी पीड़ित बच्ची का पड़ोसी है। वह उसे खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और वारदात को अंजाम दिया। जिला एवं विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि दोषी अंतिम सांस तक कारावास में रहेगा। उसके खिलाफ चार जनवरी 2020 में महिला थाना एनआईटी में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित मासूम की मां ने पुलिस को बताया था कि उसके पति निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। सास-ससुर पास में ही दुकान चलाते हैं। उसके पड़ोस में 23 साल का युवक रहता था। वह मूलरूप से बिहार का रहने वाला था। तीन जनवरी 2020 की शाम लगभग साढ़े सात बजे महिला अपने घर पर थी। इस दौरान पड़ोसी युवक आया और डेढ़ साल की बच्ची को कुछ देर खिलाने के बाद में दादा-दादी के पास छोड़ने को कहकर अपने साथ ले गया।
पड़ोसी होने के चलते महिला को किसी प्रकार की आशंका नहीं हुई। लगभग दो घंटे बाद महिला की सास ने मोबाइल फोन पर कॉल करके बताया कि बच्ची उसके पास नहीं है। बच्ची को आरोपी युवक के घर में ढूढ़ा गया। वह वहां भी नहीं मिली। तलाश करने के दौरान आरोपी बच्ची को उसके दादा के पास छोड़कर फरार हो गया। परिवार ने देखा तो बच्ची के नजी अंग से रक्त स्त्राव हो रहा था। उसे तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी को चार जनवरी 2020 को गिफ्तार कर लिया। तब से मामला अदालत में विचाराधीन है।
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