एनएचएआई प्रबंधन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गांव बघोला के पास एनएच पर वाहन अंडरपास के निर्माण में ग्रैप-3 के नियमों का पालन न करने पर एनएचएआई प्रबंधन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। निर्माण स्थल पर...
पलवल। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गांव बघोला के पास एनएच पर वाहन अंडरपास निर्माण में ग्रैप-3 के नियमों का पालन न करने पर एनएचएआई प्रबंधन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रीजनल अधिकारी आकांक्षा तंवर ने बताया कि निर्माण स्थल पर धूल जमा थी, निर्माण सामग्री खुली पड़ी थी और धूल नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव नहीं किया गया था। एंटी-स्मॉग गन का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था। निर्माण स्थल पर धूल रोकने के लिए दीवारें या ग्रीन-नेट नहीं लगाई गई थीं। डीजी सेट्स और वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्र भी अनुपलब्ध थे। पॉल्यूशन बोर्ड ने इन कमियों को तुरंत सुधारने और रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।