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लाल डोरा की प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए दस्तावेज देना होगा

फरीदाबाद नगर निगम ने लाल डोरा में प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट के लिए प्रॉपर्टी मालिकों से कागजात जमा करने की अपील की है। नगर निगम के 70 गांवों में सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। प्रॉपर्टी मालिकों को पिछले 10...

Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबादWed, 1 Jan 2025 10:19 PM
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फरीदाबाद। नगर निगम प्रशासन ने लाल डोरा आबादी के अंतर्गत आने वाली प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट के लिए प्रॉपर्टी मालिकों से नगर निगम कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कागजात जमा करने की अपील की है। ताकि, जल्द से जल्द नगर निगम प्रॉपर्टी मालिकों को उनका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तैयार कराकर दे सके। नगर निगम के दायरे में आने वाले करीब 70 गांवों के लोगों को ये सटिफिकेट जारी होने हैं। सभी कराधान अधिकारियों की तरफ से अपने अपने क्षेत्रों में लाल डोरा की आबादी वाली प्रॉपर्टी काे स्वयं सत्यापित करवाने का कार्य शुरू कर दिया गया है । प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए प्रॉपर्टी मालिकों को अपने 10 वर्ष से अपनी प्रॉपर्टी में रहने का प्रमाण देना होगा। नगर निगम आयुक्त ए मोना श्रीनिवास ने बताया किमुख्य रूप पिछले 10 वर्षों का बिजली या 10 साल का पानी का बिल या ऐसा दस्तावेज जो राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित हो। इस दस्तावेज में लाल डोरा में प्रॉपर्टी होने का भी उल्लेख होना चाहिए। इनके अलावा सेल डीड, कन्वेंस डीड, रजिस्ट्री,के साथ साथ पिछले 10 साल की प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद के अलावा सरकार से जारी ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट आदि दस्तावेज भी कार्यालय में जमा कराए। ताकि समय अनुसार ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों को उनका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी किया सके।इसके अलावा प्रॉपर्टी मालिक ऑनलाइन एनडीसी हरियाणा पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करवा सकता है।

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