फरीदाबाद में ड्रोन और आतिशबाजी बैन; कब से कब तक लागू? पकड़े जाने पर ऐक्शन
पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच सुरक्षा को देखते हुए फरीदाबाद प्रशासन ने जिले में ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच सुरक्षा को देखते हुए फरीदाबाद में ड्रोन और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फरीदाबाद जिला प्रशासन ने ड्रोन और पतंग उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। इनके अलावा माइक्रोलाइट विमान, ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी, चीनी माइक्रोलाइट्स और आतिशबाजी पर भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। शुक्रवार को जिलाधीश विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी किए हैं।
फरीदाबाद में ये प्रतिबंध नौ मई से सात जुलाई तक लागू रहेंगे। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी हुआ है। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क और सहयोगी रहने की अपील की है।
इस बीच पाकिस्तान के हमले के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। ब्लैकआउट होने पर लोगों से अफरा-तफरी नहीं मचाने की बात कही गई है। लोगों को ब्लैकआउट के दौरान घर के भीतर और खिड़कियों से दूर रहने की बात कही गई है।
गुरुग्राम में ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के इस्तेमाल पर बैन लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि जनता की ओर से की जाने वाली आतिशबाजी के शोर से बम, ड्रोन या मिसाइल हमले का भय पैदा होता है। इस वजह से गुरुग्राम में विवाह एवं गतिविधियों के दौरान ड्रोन, माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के इस्तेमाल और आतिशबाजी पर सात जुलाई तक प्रतिबंध लगाया जा रहा है।