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चुनाव से पहले दिल्ली की CM आतिशी को बड़ी राहत, मानहानि मामले में मजिस्ट्रेटी कार्यवाही पर रोक

आतिशी को राष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू स्थित सत्र अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने CM आतिशी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Nov 2024 06:26 PM
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दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री आतिशी को राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू स्थित सत्र अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। एएनआई के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से उन्हें तलब किए जाने के आदेश के खिलाफ इस सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

सत्र अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख दी है। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से मामले में कहा गया है कि आतिशी के आरोपों से उनकी और उनकी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली की एक अदालत ने 28 मई को आतिशी को समन जारी किया था। इसका मुख्यमंत्री आतिशी के पक्ष ने अगले महीने अदालत में विरोध किया था। इसके बाद 23 जुलाई को आतिशी को उनकी शारीरिक मौजूदगी और जमानत बांड जमा करने के बाद बेल मिल गई थी।

आतिशी ने अपनी दलील में कहा कि भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि कथित बयान व्यक्तिगत रूप से उनके लिए दिए गए थे। वह यह भी साबित करने में विफल रहे हैं कि इसमें उन्हें निशाना बनाया गया था। रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रवीण शंकर कपूर कथित अपराध से पीड़ित व्यक्ति नहीं थे। उनके पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं था। याचिका में यह भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट केवल तभी मानहानि के मामलों पर विचार कर सकता है जब शिकायतें सीधे प्रभावित व्यक्तियों की ओर दी जाती हैं।

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