Hindi Newsएनसीआर न्यूज़delhi police intensifies vehicle checks to enforce grap stage 4 rules in capital amid rising pollution

प्रदूषण के बीच ऐक्शन में दिल्ली पुलिस, चेकिंग के बाद वाहनों को मिल रही एंट्री; गोपाल राय ने केंद्र से की यह मांग

दिल्ली की हवा दमघोंटू बनी हुई है। हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार रात को वाहनों की जांच की।

Sneha Baluni नई दिल्ली। गाजियाबादWed, 20 Nov 2024 10:25 AM
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दिल्ली की हवा दमघोंटू बनी हुई है। हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार रात को वाहनों की जांच की। इस चरण के तहत दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV और पुराने डीजल से चलने वाले मीडियम माल वाहनों (एमजीवी) और भारी माल वाहनों (एचजीवी) के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इससे छूट मिली है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में गिरावट के मद्देनजर 18 नवंबर को सुबह 8 बजे से ग्रैप का चौथा चरण प्रभावी हो गया है। इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार, आईआईटी कानपुर और डीजीसीए, गृह मंत्रालय (एमएचए) और रक्षा मंत्रालय जैसे केंद्र सरकार के विभागों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाने का आग्रह किया। बैठक का उद्देश्य आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने पर चर्चा करना होगा।

राय ने कहा, 'धुंध की परत को खत्म करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने का समय आ गया है। पिछले साल, दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर प्रदूषण की गंभीर अवधि के दौरान बारिश कराने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग की खोज की थी। इस साल, हमने अगस्त में क्लाउड सीडिंग को लेकर तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन कई अनुरोधों के बावजूद, अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है।'

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सरकारों को निर्देश दिया कि वे ग्रैप-4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करें क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर राज्यों को ग्रैप के तहत कार्रवाई की निगरानी और उसे लागू करने के लिए तुरंत टीमें बनाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि एक्यूआई के 450 से नीचे आने पर भी ग्रैप का चौथा चरण लागू रहेगा।

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