शादी से पहले सनातन अपनाने वाली महिला को सुरक्षा देने के आदेश, क्या बोला दिल्ली हाईकोर्ट?
दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को हाल ही में अंतरधार्मिक रूप से शादी करने वाले एक युवक और उसकी पत्नी को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को हाल ही में शादी करने वाले एक युवक और उसकी पत्नी को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। बताया जाता है कि लड़की ने हिंदू धर्म अपनाकर युवक से विवाह किया है। दोनों ने अदालत से सुरक्षा दिए जाने मांग करते हुए याचिका दायर की थी। अदालत ने इसी याचिका पर उस क्षेत्र की पुलिस को निर्देश जारी किए किए जहां यह जोड़ा रहता है। हालांकि, दोनों में से कोई भी अदालत में हाजिर नहीं हुआ।
जस्टिस गिरीश कठपालिया की अदालत ने शुक्रवार को याचिका पर विचार किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भी हाजिर नहीं हुआ है। अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता (एएससी) ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने जैतपुर पुलिस थाने के जांच अधिकारी को सूचित किया कि वे आज याचिका वापस ले लेंगे। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया।
साथ ही दिल्ली की अदालत ने चार हफ्ते के भीतर प्रशासन से स्थिति रिपोर्ट तलब कर ली। याचिकाकर्ताओं ने अपने जीवन की सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। दोनों ने अंतरधार्मिक रूप से विवाह किया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, महिला ने हिंदू धर्म अपनाकर विवाह किया था। याचिकाकर्ताओं की जान को खतरा होने के मद्देनजर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली।
जस्टिस गिरीश कठपालिया ने अपने आदेश में कहा कि भले ही याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ है लेकिन उनकी जान को खतरा होने के मद्देनजर मैं उनकी गैरहाजिरी में भी इस याचिका को खारिज करने के पक्ष में नहीं हूं। इसके साथ ही अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख दे दी। अब याचिकाकर्ताओं को भी अगली सुनवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिर होना होगा।