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वक्फ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान से मांगा जवाब, पत्नी को भी नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की याचिका पर जवाब देने के निर्देश जारी किए हैं। खान की पत्नी को भी नोटिस जारी किया गया है।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीThu, 13 Feb 2025 05:23 PM
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वक्फ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान से मांगा जवाब, पत्नी को भी नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ ईडी की याचिका पर जवाब देने के निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस विकास महाजन ने ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख दी। साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मामले की सुनवाई उसके पास होने तक अपनी कार्यवाही स्थगित करने को भी कहा।अदालत ने अमानतुल्लाह खान की पत्नी को भी नोटिस जारी किया।

अमानतुल्लाह खान की पत्नी के खिलाफ भी इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। निचली अदालत ने 14 नवंबर, 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अमानतुल्लाह खान के मामले को खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अदालत का कहना था कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अपेक्षित मंजूरी नहीं मिली है।

धारा 197 के प्रावधान के अनुसार, लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की जरूरत होती है। अमानतुल्लाह खान पर अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों को पट्टे पर देने का आरोप है। यही नहीं उन पर रिश्वत के बदले अवैध नियुक्तियां करके अपराध की आय अर्जित करने का आरोप है। ईडी ने दलील दी है कि एजेंसी को मंजूरी की कथित कमी के मुद्दे को संबोधित करने का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया था। ईडी ने 29 अक्टूबर, 2024 को 110 पन्नों का पहला पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।

ईडी ने इसमें आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के जरिए पैसे बनाए। ईडी ने 2 सितंबर, 2024 को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था। यही नहीं ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में उनके घर की तलाशी भी ली थी। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दो एफआईआर से शुरू हुई थी। इसमें पहला मामला वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई की जांच का है। दूसरा दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई की ओर से दर्ज कथित आय से अधिक संपत्ति का मामला है।

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