दिल्ली शराब घोटाला, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर HC ने ED से मांगा जवाब, क्या है मामला
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर जवाब मांगा है। आप संयोजक ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी समन को चुनौती दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर जवाब मांगा है। आप संयोजक ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी समन को चुनौती दी है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने आपराधिक मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि निचली अदालत का आदेश, जिसे केजरीवाल ने चुनौती दी है, वह दो महीने पुराना है ना कि कोई ताजा आदेश है।
हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मामले में एजेंसी द्वारा दायर शिकायत पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को जारी समन को चुनौती दी गई है। केजरीवाल के वकील ने इस आधार पर शिकायत की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया कि समन एक अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, जबकि शिकायत दूसरे अधिकारी द्वारा दायर की गई थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने सेशन कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
ईडी के वकील ने याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई। केजरीवाल ने ईडी की शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्हें पेश होने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी थी, जिसे ईडी ने उन्हें जारी किए गए समन से बचने के लिए दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जारी किया था। ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी, क्योंकि अब वापस ली जा चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में उन्हें कई समन जारी किए थे लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया था।