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दिल्ली सरकार ने ग्रामीण सेवा के वाहनों को बदलने की दी मंजूरी; जाने नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का तरीका

दिल्ली सरकार ने ग्रामीण सेवा के वाहनों को बदलने की मंजूरी दे दी है। अब गाड़ी मालिक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद सकते हैं। जानिए आवेदन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की पूरी प्रक्रिया।

Ratan Gupta एएनआई, नई दिल्लीThu, 19 Sep 2024 03:27 PM
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दिल्ली सरकार ने ग्रामीण सेवा के वाहनों को बदलने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने इन पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का विकल्प खोल दिया है। ग्रामीण सेवा वाहन को साल 2011 में शुरू किया गया था। ये गाड़ियां सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन पर चलती हैं और इनमें चालक को छोड़कर छह यात्री बैठ सकते हैं। आपको बता दें कि यह फैसला उस समय लिया गया है जब ग्रामीण सेवा से जुड़े वाहन अपनी 15 साल की समयसीमा खत्म करने के कगार पर पहुंच गए हैं। साथ ही इन गाड़ियों की हालत भी खस्ता हो चुकी है। आइए जानते हैं कि नए वाहन के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं...

नए इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ऐसे करें आवेदन

ग्रामिण सेवा वाहन के मालिक जो नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उन्हें पहले ऑनलाइन आवेदन देना होगा। इसके बाद आधार कार्ड के जरिए वैरीफिकेशन होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो एनरोल्मेंट आईडी के जरिए वैरिफिकेशन हो सकता है।

समस्या निकलने पर मालिक को मिलेगी 7 दिनों की छूटआवेदन जमा हो जाने के सात दिनों के भीतर नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। अधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि गाडी पर किसी भी तरह का जुर्माना, टैक्स या फिर कानूनी मुद्दा तो बाकी नहीं है। इसके साथ ही इसके डाटा को एनसीआरबी के डाटा से भी मिलाते हैं। अगर किसी भी तरह की समस्या निकलकर सामने आती है तो गाड़ी मालिक को इसके बारे में बताया दिया जाता है। उसे पाई गई समस्या को हल करने के लिए सात दिनों का समय दिया जाता है।

इन कागजों की मदद से खरीदो नया वाहन

नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलने के बाद गाडी को 15 दिनों के भीतर स्क्रैपिंग सुविधा में ले जाना होगा। ध्यान रहे स्क्रैपिंग हाउस कानूनी तौर पर चलाया जा रहा हो। वहां गाड़ी को स्क्रैप कराने के बाद मालिक को जमा प्रमाणपत्र मिलेगा। इस जमा प्रमाणपत्र और नो ड्यूज सर्टिफिकेट की मदद से मालिक किसी भी पंजीकृत डीलर से छह सवारियों को ले जाने वाला नया ग्रामीण सेवा वाहन खरीद सकता है।

वाहन का कराना होगा रजिस्ट्रेशन

नया वाहन खरीदने के बाद मालिक को इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया भी फेसलेस है। इसके लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट, जमा प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, टैक्स इनवॉयस और दूसरे जरुरी कागजों की जरूरत पड़ती है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन से जुड़ा अधिकारी जमा किए गए सभी दस्तावेजों की जांच करेगा और ग्रामीण सेवा योजना के तहत वाहन के रजिस्ट्रेशन को अपडेट कर देगा। इसके साथ ही आपकी नई गाड़ी को पुराने गाड़ी के समान ही मार्ग के लिए परमिट मिलेगा।

प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल की देख-रेख में राजधानी के परिवहन प्रणाली को टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में जुटी हुई है। ग्रामीण सेवा से जुड़ी पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलने से ना केवल शहर में प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि लोगों को यात्रा का बेहतर अनुभव भी मिलेगा। इससे लोगों को आने-जाने में पहले से अधिक सुविधा होगी।

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