दिल्ली शराब नीति: सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जमानत की शर्त में मांगी छूट
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। इसमें उन्होंने जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की है, जिसके तहत उन्हें हफ्ते में दो बार जांच अधिकारी (आईओ) के समक्ष उपस्थित होना होगा।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। इसमें उन्होंने जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की है, जिसके तहत उन्हें हफ्ते में दो बार जांच अधिकारी (आईओ) के समक्ष उपस्थित होना होगा। जस्टिस भूषण आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा किए गए उल्लेख पर यह आदेश पारित किया।
वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि संशोधन की मांग वाली याचिका पर नोटिस 22 नवंबर को जारी किया गया था और दो हफ्ते बाद सुनवाई करने का निर्देश दिया गया था। सिंघवी ने कहा कि दो हफ्ते की अवधि खत्म हो गई है और मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होनी थी। हालांकि, मंगलवार को सुनवाई वाले मामलों की सूची में इस केस का उल्लेख नहीं था, जिसके कारण सिसोदिया की कानूनी टीम को मामले का उल्लेख करना पड़ा।
दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया को 9 अगस्त को जमानत मिली थी। जमानत आदेश के अनुसार उन्हें हफ्ते में दो बार आईओ के सामने पेश होना था। शीर्ष अदालत के सामने अपनी याचिका में सिसोदिया ने कहा कि जमानत मिलने के बाद से वह आईओ के समक्ष 60 बार पेश हुए और सभी 18 तारीखों पर सुनवाई में शामिल हुए, जो शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश के पूर्ण अनुपालन को दिखाता है।
सिंघवी ने अदालत में अपने ओरिजनल सबमिशन में कहा, 'वह एक सम्मानित व्यक्ति हैं। वह 60 बार आईओ के पास जा चुके हैं। अन्य आरोपियों पर ऐसी शर्त नहीं लगाई गई है, क्योंकि उसी ईडी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। इस पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए।' सिसोदिया को जमानत का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'अपीलकर्ता को ईडी मामले और सीबीआई द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में 10 लाख रुपये की राशि के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की दो श्योरिटी जमा करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।'