सत्येन्द्र जैन की मानहानि याचिका पर बांसुरी स्वराज से जवाब तलब, 20 दिसंबर तक की मोहलत
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज से आप नेता सत्येंद्र जैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर जवाब तलब किया है। इसके लिए बांसुरी स्वराज को 20 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है।
आप नेता सत्येन्द्र जैन की ओर से दाखिल की गई आपराधिक मानहानि शिकायत पर राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने सोमवार को भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज से जवाब तलब किया। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया। अदालत ने स्वराज को 20 दिसंबर तक जैन की शिकायत पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सत्येन्द्र जैन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि स्वराज ने पांच अक्तूबर, 2023 को एक टीवी साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद हुए। उन्होंने कहा कि बांसुरी स्वराज ने यह भी दावा किया कि घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद हुए।
शिकायत के अनुसार, सत्येंद्र जैन ने कहा कि स्वराज ने उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए यह टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि इस साक्षात्कार को लाखों लोगों ने देखा।
इस बीच आप सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर के अधिकारियों को उनके सरकारी बंगले के आवंटन को रद्द करने वाले पत्र के संबंध में कोई भी कार्रवाई करने से रोकने की मांग की। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका जस्टिस रेखा पल्ली और सौरभ बनर्जी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। हालांकि न्यायमूर्ति पल्ली ने खुद को इससे अलग कर लिया।
इसके बाद अदालत ने 18 दिसंबर को एक अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध की। कोर्ट ने कहा कि मामले को 18 दिसंबर को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। याचिका में राघव चड्ढा ने कहा कि उन्हें संसद में उनके मुखर रुख के कारण चुनिंदा रूप से निशाना बनाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली हाईकोर्ट में राघव चड्ढा की तरफ से पेश हुए।