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दिल्ली में अब 24x7 खुलेंगी 111 दुकानें, सीएम आतिशी ने दी मंजूरी; महिला कर्मचारियों की क्या टाइमिंग

मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को दिल्ली में 111 और दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दी है। सरकार की इस पहल से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

Sneha Baluni हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 30 Oct 2024 07:18 AM
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दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को दिल्ली में 111 और दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दी है। सरकार की इस पहल से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इन प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने के लिए श्रम विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान कॉमर्शियल, रिटेल ट्रेड या बिजनेस श्रेणी के हैं। अंतिम मंजूरी के लिए फाइल एलजी के पास भेजी गई है।

सरकार ने जिन दुकानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी है, उन्हें दिल्ली शॉप एस्टिब्लिशमेंट्स एक्ट 1954 की धारा 14, 15 व 16 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। गर्मियों में रात 9 से सुबह 7 बजे तक और ठंड के मौसम में रात 8 से सुबह 8 बजे के बीच किसी भी प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति नहीं होगी। दुकानों को निर्धारित समय के अंदर ही खोलना और बंद करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कराए जा सकते हैं।

700 से अधिक संख्या

पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में 24 घंटे दुकानों व व्यासायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब इनकी संख्या 700 से अधिक हो गई है। सरकार मानदंडों को पूरा करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे दुकान खोलने की मंजूरी दे रही है। इससे पहले, फरवरी में 23 दुकानों और प्रतिष्ठानों को अनुमति दी थी, जबकि जनवरी में 32 दुकानों और अगस्त 2023 में 29 और नवंबर 2023 में 83 दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनुमति दी थी।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य व्यावसायिक पहुंच को बढ़ाना है, जिससे उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक चौबीसों घंटे पहुंच मिल सके। श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव वाणिज्यिक और खुदरा व्यवसायों को निरंतर संचालित करने की अनुमति देता है, हालांकि दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आतिशी ने बयान में कहा, 'प्रावधानों और नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।'

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