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ग्रेटर नोएडा में दो पक्षों में पथराव, दलित व्यक्ति की मौत; मुठभेड़ के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा के एक गांव में ट्रैक्टर गुजरने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान किए गए पथराव में एक दलित व्यक्ति की मौत हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग की है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नोएडा/लखनऊFri, 15 Nov 2024 09:42 PM
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ग्रेटर नोएडा के एक गांव में ट्रैक्टर गुजरने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान किए गए पथराव में एक दलित व्यक्ति की मौत हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग की है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के भीखमपुर गांव में शुक्रवार को दो समूहों के बीच पथराव में घायल एक दलित व्यक्ति की मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) शिवहरि मीना ने बताया कि रबूपुरा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गांव भीखमपुर से ट्रैक्टर गुजरने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी।

मीना ने कहा कि तीन आरोपियों नितिन, निखिल और आशु त्यागी को पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। एसीपी ने कहा कि दो पक्षों के बीच बहस बढ़ते-बढ़ते पथराव में बदल गई। इस दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

इस घटना की बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने निंदा की। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया कि उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के रबूपुरा थाने के भीखमपुर गांव में एक दलित परिवार पर गुंडों द्वारा की गई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। सरकार को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान करनी चाहिए।

पुलिस के मुताबिक इस मामले में दंगा, शांति भंग करने और हत्या की कोशिश समेत कई आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। रबूपुरा थाने में दर्ज मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

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