गाजियाबाद में बंद होंगे कई कोचिंग संस्थान, ऐक्शन की तैयारी में शिक्षा विभाग; क्या है वजह
गाजियाबाद में अवैध रूप से संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ शिक्षा विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इनकी जांच करने के लिए टीम बनाकर अभियान चलाएगा। जिले में तकरीबन 500 से अधिक कोचिंग का संचालन हो रहा है।
गाजियाबाद में अवैध रूप से संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ शिक्षा विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इनकी जांच करने के लिए टीम बनाकर अभियान चलाएगा और बिना पंजीकरण चल रही कोचिंग को बंद कराया जाएगा। जिले में केवल 40 ही कोचिंग पंजीकृत हैं। वहीं, 10 कोचिंग के पास ही फायर एनओसी है।
जिले में तकरीबन 500 से अधिक कोचिंग का संचालन हो रहा है, मगर शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से केवल 40 कोचिंग संस्थान ही पंजीकृत हैं। नियमों के मुताबिक, कोचिंग संस्थान व्यवसायिक गतिविधि में आते हैं और इन्हें नंदग्राम स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से मान्यता लेना जरूरी है। इसके अलावा फायर एनओसी समेत सुरक्षा के दूसरे नियमों का पालन करना भी जरूरी है। बावजूद इसके बिना सुरक्षा उपाय के जिले के अवैध कोचिंग सेंटर अपने मुनाफे के लिए सरकारी नौकरी, प्रवेश परीक्षा समेत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं।
अभिभावकों ने किया था हंगामा
आरडीसी स्थित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग पर अभिभावकों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। आरोप है कि कोचिंग ने दो साल की पांच लाख तक एडवांस फीस जमा करा ली, मगर वेतन न मिलने से शिक्षकों ने पढ़ाने से इंकार कर दिया। यह कोचिंग पंजीकृत भी नहीं था। ऐसे में जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोचिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बतायाकि अभियान चलाकर सभी कोचिंग की जांच की जाएगी।
हादसों से भी सबक नहीं लिया
बीते वर्ष जुलाई में दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से डूबकर छात्रों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी केवल 40 कोचिंग संस्थान पंजीकृत थे। उस दौरान शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करने की बात कही थी। तकरीबन छह माह बाद भी पंजीकृत संस्थानों की संख्या 40 ही है।
गाजियाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने कहा, 'टीम बनाकर जिले के सभी कोचिंग संस्थानों की जांच कराई जाएगी। जो भी कोचिंग बिना पंजीकरण और नियमों का पालन नहीं करता पाया गया, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करके बंद कराया जाएगा। सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण होना अनिवार्य है।'
प्रमुख गाइडलाइन
● जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पंजीकरण हो
● आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम के साथ अग्निशमन विभाग की एनओसी जरूरी
● कोचिंग में आने और जाने के लिए अलग-अलग गेट हो
● बेसमेंट में कक्षाएं संचालित नहीं होनी चाहिए
● छात्रों के बैठने और उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हों
● आपातकालीन द्वार होना चाहिए
● पार्किंग की सुविधा हो
पंजीकरण सूची से कई नामी कोचिंग गायब
कई बड़े नामी कोचिंग संस्थानों को जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं हैं। जब उनसे बात की तो बताया कि पंजीकरण के लिए आवेदन किया हुआ है। वहीं, कई संचालकों ने कहा कि नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। बता दें कि आरडीसी, राजनगर एक्सटेंशन, राकेश मार्ग, कविनगर, वैशाली, शालीमार गार्डन, वसुंधरा, मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी बड़े स्तर पर कोचिंग का संचालन हो रहा है।
जीपीए ने लिखा पत्र
गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन (जीपीए) ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कोचिंग संस्थानों की मनमानियों पर रोक लगाने और इनके नियंत्रण के लिए एक कमेटी का गठन करने का अनुरोध किया है। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक को भी पत्र लिखा है। जीपीए की अध्यक्ष सीमा त्यागी और सचिव अनिल सिंह का कहना है कि जिले में अनेकों कोचिंग संस्थान बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। नामी कोचिंग संस्थान होने के बावजूद भी एडवांस फीस लेकर छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं।