दिल्ली शराब घोटाला केस में एक और राहत, व्यवसायी अमनदीप ढल्ल को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत; वजह भी बताई
- दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में एक और आरोपी को जमानत मिल गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल को जमानत दे दी। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ढल्ल को जमानत दे दी थी।
दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में एक और आरोपी को जमानत मिल गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल को जमानत दे दी। इस मामले की जांच अभी केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल को जमानत देते हुए बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ढल्ल को पहले ही जमानत मिल चुकी है और ट्रायल की शुरुआत होना बाकी है। इस दौरान करीब 300 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की जाएगी। कोर्ट ने ढल्ल को जमानत पर रिहा करने की वजह भी बताई है।
जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका कर्ता को कस्टडी में रखने से मामले का हल नहीं निकलेगा। कोर्ट ने कहा कि हम गोण-दोष पर अपनी राय दिए बिना, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हैं। इस मामले में सभी आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। कोर्ट ने पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और बाद में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जमानत दे दी थी। इस मामले में जमानत देते हुए बेंच में शामिल जस्टिस उज्जल भुइयां ने ने ढल्ल को केस में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
शराब घोटाला मामले में पिछले साल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले पिछले कई महीनों से जेल में होने का कारण कोर्ट ने सवाल खड़ा किया और जमानत पर रिहा करने का निर्देश दे दिया। ईडी वाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ढल्ल को पहले ही जमानत दे दी थी।
कौन है अमनदीप ढल्ल
अमनदीप ढल्ल, ढल्ल परिवार के स्वामित्व वाली शराब बनाने वाली कंपनी ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक हैं। ढल्ल दिल्ली शराब बिक्री संघ नाम के व्हाट्सऐप ग्रुप का हिस्सा भी थे। इस व्हाट्सऐप ग्रुप में अबकारी नीति को लागू करने से पहले ही भेज दिया गया था। इसके बाद सीबीआई ने ढल्ल को नई अबकारी नीति का गलत तरीके से फायदा उठाने और आम आदमी पार्टी को रिश्व देने का आरोपी बनाया था। इसके बाद उनको गिरफ्तार करके हिरासत में रखा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी ढल्ल को राहत दे दी है।