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ग्रेटर नोएडा की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर, 480 करोड़ की जमीन कराई खाली; नोएडा में 4 इमारतें सील

ग्रेटर नोएडा जिला प्रशासन ने सोरखा के डूब क्षेत्र में मंगलवार को बुलडोजर चलाकर अवैध कॉलोनी को ढहा दिया। इस भूमि की कीमत 480 करोड़ रुपये आंकी गई है। कॉलोनाइजरों ने सोरखा के डूब क्षेत्र में ग्राम समाज की करीब 250 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था।

Sneha Baluni हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाWed, 8 Jan 2025 07:12 AM
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ग्रेटर नोएडा जिला प्रशासन ने सोरखा के डूब क्षेत्र में मंगलवार को बुलडोजर चलाकर अवैध कॉलोनी को ढहा दिया। यहां पर कॉलोनाइजर 250 बीघा जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग कर रहे थे। इस भूमि की कीमत 480 करोड़ रुपये आंकी गई है। दादरी तहसीलदार ओमप्रकाश पासवान और लेखपाल मनवीर भाटी ने बताया कि सोरखा के डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। करीब दो महीने पूर्व कॉलोनाइजर को नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद यहां प्लॉटिंग जारी रही। कॉलोनाइजरों ने सोरखा के डूब क्षेत्र में ग्राम समाज की करीब 250 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। जमीन के करीब 11 खसरे हैं। तहसील, प्राधिकरण और पुलिस टीम ने मंगलवार को चार जेसीबी मशीनों की मदद से जमीन को मुक्त करा लिया।

बिलासपुर में भी कार्रवाई

सदर तहसील प्रशासन ने भी बिलासपुर में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया और करीब 100 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपये है। एसडीएम सदर चारुल यादव ने बताया कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रहेगी।

दादरी के एसडीएम अनुज नेहरा ने कहा, 'सोरखा के डूब क्षेत्र में 250 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। इसकी कीमत करीब 480 करोड़ रुपये है। लोगों को भूमाफिया के चंगुल से बचने के लिए जागरूक किया।'

सरकारी जमीन का बोर्ड लगाया

प्रशासन ने पूरी जमीन को कब्जा मुक्त कराकर सरकारी बोर्ड लगा दिया और कॉलोनाइजर को चेतावनी दी। सार्वजनिक घोषणा करते हुए लोगों को भी कॉलोनाइजरों के चंगुल में न आने के लिए जागरूक किया गया।

वाजिदपुर गांव में चार अवैध इमारतें सील

यमुना पुस्ते के पास नोएडा सेक्टर-130 नंगली वाजिदपुर गांव में अवैध रूप से चार इमारतें बन रही थीं। इनमें करीब 700-800 फ्लैट बनने प्रस्तावित हैं। शिकायत मिलने पर नोएडा प्राधिकरण ने इन इमारतों को मंगलवार को सील कर दिया। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि वाजिदपुर गांव में खसरा संख्या-168,198, 199 की भूमि पर बनी रही बहुमंजिला इमारत को सील कर दिया है। ये इमारत अवैध हैं। जिस जमीन पर इसका निर्माण किया जा रहा है, वो जमीन प्राधिकरण की अर्जित जमीन है।

मास्टर प्लान 2031 के अनुसार नियोजित भी है। इसके अलावा निर्माण के लिए प्राधिकरण की अनुमति भी नहीं ली थी। इस इमारत पर हाइकोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन भूमाफिया ने लगातार आदेश का उल्लंघन किया। नोएडा विकास प्राधिकरण की अर्जित जमीन पर अतिक्रमण करते हुए बहुमंजिला इमारत बना दी। इसको रोकने के लिए प्राधिकरण ने कई बार धारा-10 का नोटिस जारी किए।

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