गाजियाबाद में रहने वालोंं को राहत, हाउस टैक्स को लेकर मेयर ने किया यह ऐलान
गाजियाबाद में रहने वालों के लिए राहत की बात है। मेयर सुनीता दयाल ने गाजियाबाद नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव के बाद कहा कि अब शहर में डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स नहीं लगेगा।
गाजियाबाद में रहने वालों के लिए राहत की बात है। मेयर सुनीता दयाल ने गाजियाबाद नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव के बाद कहा कि अब शहर में डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स नहीं लगेगा। मेयर ने कार्यकारिणी चुनाव के बाद डीएम सर्किल रेट पर चर्चा की और फिर मेयर और पार्षदों ने डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स वसूलने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया।
दरअसल, कई पार्षदों ने मेयर सुनीता दयाल से डीएम सर्किल रेट की दर से हाउस टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग की थी। इस पर मेयर ने अपनी सहमति जताई। इस चर्चा में पार्षदों ने डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स बढ़ाने का विरोध किया। सभी पार्षदों ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। मेयर ने भी टैक्स निर्धारण में गड़बड़ी बरतने का आरोप लगाया। साथ ही, नगर निगम के अधिकारियों को भी घेरा। उन्होंने कहा कि दो साल में एक बार हाउस टैक्स बढ़ाने का नियम है। इसके अनुसार ही टैक्स वसूला जाएगा। मेयर ने कहा कि जिन करदाताओं को डीएम सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स जमा करने के बिल मिले हैं, वह जमा न करें।
मुख्यमंत्री के सामने टैक्स का मामला रखा जाएगा : मेयर ने बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने टैक्स का मामला रखा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यावसायिक संपत्तियों पर तय किए जा रहे टैक्स में खामियां हैं। संतोष मेडिकल अस्पताल और आरडीसी में व्यावसायिक भवन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, लेकिन दोनों जगह पर कर निर्धारण ठीक नहीं किया गया। इससे निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। मेयर ने कहा कि टैक्स की फाइलों की विशेषज्ञों से जांच कराई जाएगी। अधिकारियों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी।
शासन को अवगत कराएगा निगम : मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि शहर और निगम हित में टैक्स की दरों को श्रेणीवार बांटा है, ताकि अधिक विकसित क्षेत्रों में कर की दर नियमानुसार अधिक की जा सके। वहीं, कम विकसित क्षेत्र में टैक्स की दर कम रहे। सदन द्वारा डीएम सर्किल रेट पर जो रोक लगाई है, इस संबंध में शासन को अवगत कराया जाएगा। सदन की मंशा सर्वोपरि है।
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