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नेटफ्लिक्स सीरीज 'IC814: द कंधार हाईजैक' पर बैन की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में PIL, क्या आरोप?

दिल्ली हाईकोर्ट से ओटीटी सीरीज 'आईसी-814: द कंधार हाईजैक' पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इसको लेकर कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में क्या लगाए गए हैं आरोप? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीMon, 2 Sep 2024 06:17 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिये ओटीटी सीरीज 'आईसी-814: द कंधार हाईजैक' पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में अपहर्ताओं की असल पहचान के बारे में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में आरोप है कि इसमें वास्तविक अपहर्ताओं के हिंदू नाम दिखाए गए हैं, जिनमें भगवान शिव के अन्य नाम 'भोला' और 'शंकर' शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि इससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।

हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव की ओर से दाखिल की गई इस जनहित याचिका में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का प्रमाणपत्र रद्द करने और सीरीज के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अपहर्ताओं की वास्तविक पहचान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने से ना केवल ऐतिहासिक घटनाओं का गलत चित्रण होता है, वरन गलत सूचना भी फैलती है। 

याचिका में कहा गया है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने से लोगों में गलतफहमी बढ़ती है। इस तरह के संभावित नुकसान से बचाने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत है।  

वहीं पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने वेबसीरीज ‘आईसी-814: द कंधार हाइजैक’ में अपहर्ताओं के चित्रण को लेकर उठे विवाद के बीच नेटफ्लिक्स के कंटेंट प्रमुख को तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट प्रमुख को मंगलवार को बुलाया है। 

नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट प्रमुख को इस वेब सीरीज के कथित विवादास्पद पहलुओं पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। एक अन्य सूत्र ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार का कहना है कि किसी को भी राष्ट्र की भावनाओं से खेलने का अधिकार नहीं है। अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित यह सीरीज 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी।

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