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भ्रष्ट और धोखेबाज कहा; सत्येंद्र जैन का बांसुरी स्वराज पर मानहानि का केस, दिल्ली कोर्च में सुनवाई आज

दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद बांसुरी स्वराज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। इसपर मंगलवार को सुनवाई होनी है।

Sneha Baluni नई दिल्ली। हिन्दुस्तान टाइम्सTue, 10 Dec 2024 12:59 PM
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दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद बांसुरी स्वराज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। उनपर एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अपनी टिप्पणियों के जरिए जैन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, राउज एवेन्यू कोर्ट मानहानि की शिकायत पर मंगलवार, 10 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

आप नेता ने आरोप लगाया है कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर, 2023 को व्यापक रूप से प्रसारित इंटरव्यू के दौरान मानहानिकारक बयान दिए। उनका दावा है कि टिप्पणियों का उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और राजनीतिक लाभ हासिल करना था। जैन ने आरोप लगाया है कि बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 3 करोड़ रुपये, 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित हैं।

जैन ने स्वराज पर उन्हें 'भ्रष्ट' और 'धोखेबाज' करार देकर उनके खिलाफ कई झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान देकर उन्हें बदनाम करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इन टिप्पणियों से उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा है। साथ ही एक जन प्रतिनिधि के तौर पर उनकी भूमिका, उनके परिवार और समाज में उनकी प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ा है। आप नेता ने कहा कि एक पति, पिता, भाई, मित्र और समाज के सदस्य के रूप में - उनकी प्रतिष्ठा पर गहरा असर डाला है और इससे उनकी बेदाग राजनीतिक छवि को भी नुकसान पहुंचा है।

जैन ने अपनी याचिका में आगे कहा कि निराधार आरोपों से हुई क्षति बेसलैस है, क्योंकि एक निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर और व्यक्तिगत रूप से उनके चरित्र और प्रतिष्ठा पर गंभीर हमला किया गया है। इससे पहले, आप नेता सोमनाथ भारती ने नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बांसुरी स्वराज की जीत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि उनकी जीत 'भ्रष्ट प्रैक्टिस' के कारण हुई।

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