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दिल्ली के लोगों को AAP की ‘छोटी सरकार’ का तोहफा, इन लोगों का हाफ और इनका माफ होगा हाउस टैक्स

दिल्ली के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी की छोटी सरकार ने सोमवार को कई बड़े ऐलान किए। हाउस टैक्स (संपत्ति कर) में कई तरह की छूट दी। पार्टी नेता दुर्गेश पाठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन लोगों के 100-500 से गज के मकान हैं, उनका चालू वित्त वर्ष में हाउस टैक्स हाफ हो जाएगा।

Sneha Baluni लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 24 Feb 2025 10:58 AM
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दिल्ली के लोगों को AAP की ‘छोटी सरकार’ का तोहफा, इन लोगों का हाफ और इनका माफ होगा हाउस टैक्स

दिल्ली के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी की 'छोटी सरकार' ने सोमवार को कई बड़े ऐलान किए। आप ने हाउस टैक्स (संपत्ति कर) में कई तरह की छूट दी है। पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन लोगों के 100-500 से गज के मकान हैं, उनका चालू वित्त वर्ष में हाउस टैक्स हाफ हो जाएगा। रेजिडेंशियल इलाकों के लोगों का हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ होगा और 1300 अपार्टमेंट के लोग अगर समय पर टैक्स भरते हैं तो उन्हें 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सभी पार्षदों ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनका पिछले 10-15 साल से हाउस टैक्स बकाया है। वो एक तरह से सिस्टम के तहत ब्लैकमेल हो रहे हैं। अधिकारी जाता है उन्हें ब्लैकमेल करता है। इससे जो पैसा मिलता है वो एमसीडी में न जाकर भ्रष्टाचार की तरफ चला जाता है। ऐसे में हमने एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर आप पिछले एक साल का हाउस टैक्स अगर आप जमा करवा देते हैं तो हम आपका पिछला पुराना सभी टैक्स माफ कर देंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 का टैक्स जमा कराने पर पुराना टैक्स माफ कर दिया जाएगा।'

पाठक ने आगे कहा, '100 गज से कम घर वालों का 2025-26 में हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ किया जाएगा। 100-500 गज के मकान वालों का हाउस टैक्स हाफ कर रहे हैं। बहुत सारे रेसिडेंशियल इलाके में जो दुकानें चल रही हैं, उनपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। उनको परेशान किया जाता है, उनका 2025-26 सेशन का हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ कर रहे हैं। 1300 अपार्टमेंट्स वालों को हाउस टैक्स की किसी भी स्कीम का फायदा नहीं मिलता। इसलिए आप सरकार ने यह फैसला लिया है कि अपार्टमेंट के जो लोग समय पर हाउस टैक्स जमा करेंगे, उन्हें 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह बहुत बड़ा फैसला है। हम लोगों को हाउस टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।'

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