Hindi Newsएनसीआर न्यूज़AAP Former MLA Naresh Balyan MCOCA case Rouse Avenue court grants 60-day extension to Delhi Police for investigation

AAP के पूर्व विधायक नरेश बालियान मकोका केस, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानी दिल्ली पुलिस की एक मांग

आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बालियान की मुश्किलें अभी कम होती नहीं दिख रही हैं। मकोका केस में गिरफ्तार नरेश बालियान के मामले में दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस की एक मांग मान ली है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। एएनआईSat, 1 March 2025 12:34 PM
share Share
Follow Us on
AAP के पूर्व विधायक नरेश बालियान मकोका केस, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानी दिल्ली पुलिस की एक मांग

आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बालियान की मुश्किलें अभी कम होती नहीं दिख रही हैं। मकोका केस में गिरफ्तार नरेश बालियान के मामले में दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस की एक मांग मान ली है।

जानकारी के अनुसार, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली पुलिस को ‘आप’ के पूर्व विधायक नरेश बालियान के खिलाफ मकोका केस में जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का विस्तार दिया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अदालत से 90 दिन का विस्तार मांगा था। बालियान की हिरासत की 90 दिन की अवधि 3 मार्च को खत्म हो रही थी।

दिल्ली पुलिस ने 4 दिसंबर को कथित संगठित अपराध को लेकर मकोका मामले में बालियान को गिरफ्तार किया था। उसी दिन उन्हें कथित जबरन वसूली के एक मामले में अदालत से जमानत मिली थी।

वार्ता के अनुसार, दिल्ली के उत्तम नगर से पूर्व विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक साल पुराने कथित जबरन वसूली के केस में उन्हें पहले हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में गिरफ्तार कर लिया। नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के कथित वायरल ऑडियो के मामले में पुलिस जांच कर रही है। ऐसे में विधायक जेल से बाहर नहीं आ सके।

मकोका के तहत नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था,“पीएमएलए-मकोका जैसे हथियार इनकी दाईं-बाईं पॉकेट में रखे रहते हैं। जब भी किसी नेता को इन्हें झूठे केस में फंसाना होता है तो ये लोग उसकी लॉटरी निकालने लगते हैं। पॉकेट से जो एक्ट निकले, नेता के खिलाफ वही धारा लगा देते हैं। शुक्र है कि ये लोग अमेरिका का कोई कठोर कानून नहीं लगा देते हैं, वरना इनका बस चले तो वो भी लगा सकते हैं।”

अगला लेखऐप पर पढ़ें