NCR में यहां जल्द 782 गरीबों को मिलेंगे 100 गज के प्लॉट, क्या हैं सरकार की तीन शर्तें
हरियाणा सरकार ने गरीब और बेसहारा लोगों को आवास सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की है। इसके तहत ऐसे जरूरतमंद, जिनके पास अपना मकान नहीं है, उनको 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे।
हरियाणा सरकार ने गरीब और बेसहारा लोगों को आवास सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की है। इसके तहत ऐसे जरूरतमंद, जिनके पास अपना मकान नहीं है, उनको 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। इस बाबत उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने गुरुवार को जिलास्तरीय पात्रता जांच कमेटी की समीक्षात्मक बैठक ली।
उपायुक्त ने बताया कि नूंह के पांच गांवों के 782 नागरिकों को चिन्हित कर उनकी पात्रता की जांच कर ली गई है। जल्द इनको प्लॉट आवंटन की सूचना दी जाएगी। पांच गांव-टाईं, शिकरावा, जलालपुर नूंह, अड़बर और टरकपुर को योजना के प्रथम चरण में चुना गया है। इन गांवों से 782 लोगों ने 100-100 गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया था। इनमें से अड़बर से 272, शिकरावा से 358, जलालपुर नूंह से 40, टाईं से 108 और टरकपुर से चार लोगों ने आवेदन किया। जिला प्रशासन द्वारा गठित कमेटी ने पात्र नागरिकों को सत्यापित कर लिया है।
ये हैं शर्तें
उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। साथ ही, आवेदनकर्ता ने पहले किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ न लिया हो। जो परिवार पहले प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य आवासीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवेदन प्रक्रिया जानें
प्रदेशभर में इस योजना के तहत 5 लाख 20 हजार लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें नूंह जिले से 100 गांवों की सूची सरकार को भेजी गई थी। पहले चरण में पांच गांवों को चुना गया है। उपायुक्त ने कहा कि पात्रता जांच के बाद अब चयनित नागरिकों को जल्द ही सूचना दी जाएगी।बहरहाल, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनका अपना घर बनाने के लिए जमीन दी जाए। उपायुक्त ने कहा कि यह योजना सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम है।