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हरिद्वार हेट स्पीच मामले में 'वसीम रिजवी' को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से तीन महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। उनपर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

Ankit Ojha लाइव हिंदुस्तान, नई दिल्लीTue, 17 May 2022 02:38 PM
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हरिद्वार हेट स्पीच मामले में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को सुप्रीम कोर्स से अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन करने के बाद अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया था। वह उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 

हरिद्वार में 17 से 20 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इसमें जितेंद्र नारायण, गाजियाबाद डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद, साध्वी अन्नपूर्ण व महेंद्र दास के साथ कई संत शामिल हुए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा जिसमें विशेष समुदाय के खिलाफ हथियार उठाने की बात की जा रही थी। बाद में जितेंद्र नारायण और यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया गया।

वसीम रिजवी को 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद वह हरिद्वार की जेल में बंद थे। रिजवी के वकील ने ह्रदय रोग के इलाज के लिए जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि वह कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। त्यागी की तरफ से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि वह 6 महीने से जेल में बंद हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं। 

कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद जैसे आयोजनों पर चिंता जताते हुए कहा था कि ऐसे कार्यक्रम सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं। कोर्ट ने कहा था कि लोगों को जागरूक और संवेदनशील बनना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने त्यागी की जमानत याचिका को लेकर राज्य सरकार को नोटिस दिया था।

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