दिल्ली पुलिस ने नहीं किया बृजभूषण शरण सिंह की जमानत का विरोध, 4 बजे फैसला
दिल्ली की राउज अवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। शाम 4 बजे फैसला सुनाया जा सकता है।
भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शाम 4 बजे के आसपास अदालत अपना फैसला सुना सकती है। आज बृजभूषण शरण सिंह अदालत में पेश हुए थे। बता दें कि महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस चार्जशीट भी कोर्ट में पेश कर चुकी है।
कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने ना तो जमानत याचिका का विरोध किया है और ना ही समर्थन किया है। कोर्ट का कहना है कि कानून के मुताबिक ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। बृजभूषण सिंह ने कुद राउज अवेन्यू कोर्ट पहुंचकर जमानत याचिका दाखिल की थी। इससे पहले 18 जुलाई को इस मामले में उन्हें राहत मिली थी। कोर्ट ने उन्हें और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी।
18 जुलाई को सुनवाई के दौरान एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह की कोर्ट ने कहा था कि नियमित जमानत पर बहस के बाद फैसला किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने चीर्जशीट की बुनियाद पर सात जुलाई को आरोपियो को पेश होने के लिए समन किया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस के वकील ने उनकी जमानत का विरोध किया था लेकिन 20-20 हजार के निजी मुचलके पर दोनों को अंतरिम जमान दे दी गई थी।
बता दें कि महिला पहलवानों ने आरोप लगाया हैकि बृजभूषण बाहर रहकर केस को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं उनका यह भी कहना है कि सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए जो पैनल बनाया गया था वह पक्षपातपूर्ण था और उसने पहलवानों के बयान वाले वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है।
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