CBSE परीक्षा में छात्रा को मिले 0 अंक, HC स्कूल पर भड़का; ठोका 30 हजार का जुर्माना
CBSE Exam News: दरअसल, एक जैसे नाम वाले दो छात्रों का अंक गलती से आपस में बदल गए थे। नतीजा यह हुआ कि जिसे साल 2021 की परीक्षा में 0 अंक मिले, वह 12वीं की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी।
CBSE परीक्षा में 10वीं की छात्रा को 0 अंक देना एक स्कूल को भारी पड़ गया। हाल ही में हुई इस मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने न सिर्फ स्कूल को लापरवाह रवैये पर फटकार लगाई, बल्कि 30 हजार रुपये का जुर्माना देने के भी निर्देश जारी कर दिए। सुनवाई में कोर्ट ने बोर्ड को भी नए परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, एक जैसे नाम वाले दो छात्रों का अंक गलती से आपस में बदल गए थे। नतीजा यह हुआ कि जिसे साल 2021 की परीक्षा में 0 अंक मिले, वह 12वीं की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। बाद में छात्रा ने इसके निपटारे के लिए अदालत का रुख किया। उन्होंने परीक्षा परिणामों को सुधारने और संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की।
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस विकास बहल ने कहा, 'यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि स्कूल की तरफ से की गई गलती के चलते न सिर्फ याचिकाकर्ता को भुगतना पड़ा है, बल्कि अपनी तरह से गलती नहीं करने वाले बोर्ड को भी मुकदमेबाजी का खर्च उठाना पड़ा।' यह कहा गया कि जब याचिकाकर्ता ने अंकों के सुधार में CBSE से दखल की मांग की, तो उन्हें बताया गया था कि स्कूल ने तय समय सीमा में संशोधित अंक ऑनलाइन पोर्टल पर जमा नहीं किए थे।
साथ ही यह भी बताया गया कि बार-बार अनुरोध करने के बाद बी स्कूल लगातार इस बात पर जोर देता रहा कि आवेदन को बोर्ड के पास भेज दिया है। कोर्ट ने पाया कि स्कूल ने नोटिस जारी करने के बाद भी सहयोग नहीं करने का फैसला किया। साथ ही याचिका में शामिल किए गए आरोपों पर भी स्कूल ने जवाब नहीं दिया।
कोर्ट ने कहा, 'बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने 11वीं की परीक्षा पास कर ली है और स्कूल की गलती के चलते 12वीं की परीक्षा नहीं दे सकी। अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में जरूरी निर्देश पास नहीं किए जाएंगे, तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है।' कोर्ट ने लापरवाही करने पर स्कूल पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही यह जुर्माना CBSE को देने के निर्देश जारी किए।