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मां-बेटे के बीच किस वाले वीडियो पर सख्ती, यूट्यूब अधिकारियों के खिलाफ केस

कानूनगो ने इस बारे में यह भी कहा, "यूट्यूब पर मां और बेटों की विशेषता वाले कई चैलेंज वीडियो यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो) अधिनियम, 2012 का उल्लंघन करते हैं।''

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Jan 2024 09:02 PM
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मां-बेटे के बीच किस वाले वीडियो पर सख्ती, यूट्यूब अधिकारियों के खिलाफ केस

यूट्यूब पर मां-बेटे के किस वाले वीडियोज को लेकर सरकार सख्त हो गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के समन भेजे जाने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने गुरुवार को यूट्यूब इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा, उस यूट्यूब चैनल के ऑपरेटर के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत भी केस दर्ज किया गया है।

इंडिया टुडे के अनुसार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने यूट्यूब इंडिया के सरकारी मामलों और सार्वजनिक नीति प्रमुख को ऐसे चैनलों की लिस्ट के साथ 15 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक, चैलेंज वीडियो में मां और बेटे के बीच अश्लील हरकतें, जैसे मां और बेटे के बीच किस दिखाई गई थी।

एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने भारत में यूट्यूब के सरकारी मामलों और सार्वजनिक नीति प्रमुख मीरा चैट को एक पत्र लिखा है। लेटर में कानूनगो ने कहा कि आयोग ने यूट्यूब चैनलों पर मां और बेटों से जुड़े संभावित अश्लील कृत्यों को दिखाने वाली एक खतरनाक प्रवृत्ति का संज्ञान लिया है। 

कानूनगो ने इस बारे में यह भी कहा, "यूट्यूब पर मां और बेटों की विशेषता वाले कई चैलेंज वीडियो यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो) अधिनियम, 2012 का उल्लंघन करते हैं। यूट्यूब को इसे ठीक करना होगा।'' उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में जिसने भी अपराध किया है, उसे जेल जाना होगा। 

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