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सोनाली फोगाट के केस से जुड़े रेस्तरां पर चला बुलडोजर, NGT का था आदेश; आखिरी बार यहीं दिखी थीं

गोवा सरकार के अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे और उसके अवैध हिस्सों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। आरोप था कि कर्लीज रेस्तरां के निर्माण में तटीय इलाकों के लिए तय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, पणजीFri, 9 Sep 2022 04:56 AM
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सोनाली फोगाट को मौत से पहले आखिरी बार जिस कर्लीज रेस्तरां में देखा गया था, उसे ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। शुक्रवार सुबह ही गोवा सरकार के अधिकारी बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और उसके अवैध हिस्सों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। आरोप है कि कर्लीज रेस्तरां के निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया गया है। गोवा के मशहूर अंजुना बीच पर मौजूद रेस्तरां के खिलाफ कोस्टल रेग्युलेशन जोन के नियमों का उल्लंघन कर निर्माम करने का आरोप था। टिकटॉक स्टार और हरियाणा की भाजपा नेता सोनाली फोगाट को मौत से कुछ वक्त पहले इसी रेस्तरां में देखा गया था। उसके बाद से ही यह चर्चा में बना हुआ था।

सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत के मामले में जिन 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था, उनमें एडविन न्यून्स भी शामिल है, जो इस रेस्तरां का संचालक है। हालांकि उसे कुछ समय के बाद बेल पर रिहा कर दिया गया। प्रशासन ने बताया कि अंजुना पुलिस सुबह 7:30 बजे ही मौके पर पहुंची थी और रेस्तरां को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आरोप है कि इस रेस्तरां को नो डिवेलपमेंट जोन में बनाया गया है और इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस रेस्तरां को गिराने का आदेश गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2016 में ही दिया था। 

NGT के आदेश के बाद जिला प्रशासन का ऐक्शन

इस आदेश के खिलाफ रेस्तरां के मालिक ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया था, लेकिन राहत नहीं मिल सकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि इस मामले में फैसला लेने का अधिकार एनजीटी को है। इसके बाद एनजीटी में केस की सुनवाई शुरू हुई थी। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी की बेंच ने 6 सितंबर को ही रेस्तरां को गिराए जाने के आदेश को बरकरार रखा था। उसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है। गुरुवार को ही जिला प्रशासन रेस्तरां संचालकों को नोटिस जारी किया था और बताया था कि शुक्रवार को निर्माण गिराने की कार्रवाई की जाएगी।  

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