सोनाली फोगाट केस: कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक को जमानत, कोर्ट ने रखी यह दो शर्तें
मामले की शुरुआती जांच में गोवा पुलिस ने कहा था कि सोनाली फोगाट को मेथामफेटामाइन नामक दवा दी गई थी, रेस्टोरेंट के वाशरूम उसका कुछ बचा हुआ हिस्सा बरामद हुआ था। फिलहाल अभी भी जांच जारी है।

बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गिरफ्तार गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नून्स को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। बुधवार को गोवा की एक एनडीपीएस कोर्ट ने 30000 रुपए के बॉन्ड पर सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नून्स अपने रेस्टोरेंट नहीं जा सकते हैं और उन्हें गोवा से बाहर की यात्रा करने से पहले अनुमति लेनी होगी।
बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का 23 अगस्त को गोवा में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद परिवार वालों ने हत्या किए जाने के आरोप लगाया है। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू करते हुए फोगाट के निजी सहायक सुधीर सांगवान, एक अन्य सहयोगी सुखविंदर सिंह कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नून्स को गिरफ्तार किया था।
पुलिस हिरासत की अवधि दो दिन बढ़ी
मंगलवार को फोगाट के सहयोगी रहे सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह की पुलिस हिरासत दो दिन बढ़ा दी गई। दोनों को अगस्त के अंतिम सप्ताह में गिरफ्तार किया गया था और 10 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। उनकी हिरासत मंगलवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद उन्हें एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। फोगाट (43) को 23 अगस्त को उत्तर गोवा के एक अस्पताल में मृत लाया गया था। वह एक दिन पहले ही यहां पहुंची थीं।
सबसे पहले सांगवान और सिंह की हुई थी गिरफ्तारी
गोवा पुलिस ने पहले सांगवान और सिंह को गिरफ्तार किया था जो फोगाट के साथ ही गोवा दौरे पर आए थे। बाद में उत्तर गोवा स्थित कर्लीज रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स को गिरफ्तार किया गया जहां भाजपा नेता और उनके सहयोगियों ने 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात को पार्टी की थी। मामले में कथित रूप से मादक पदार्थों की आपूर्ति के लिए दत्ताप्रसाद गांवकर और रमाकांत मांडरेकर को गिरफ्तार किया गया था।
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